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किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार, पैन कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का क्या करें? जानें इसका जवाब

ID Card: मृत व्यक्ति के वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) को चुनाव आयोग रद्द करने की सुविधा देता है. वहीं पासपोर्ट को आधार की तरह रद्द नहीं कराया जा सकता.

ID Card: मृत व्यक्ति के वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) को चुनाव आयोग रद्द करने की सुविधा देता है. वहीं पासपोर्ट को आधार की तरह रद्द नहीं कराया जा सकता.

आधार कार्ड

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ID Card Rules: आजकल के समय में हर जरूरी काम को निपटाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. अगर यह डॉक्यूमेंट कहीं खो जाएं तो व्यक्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है.
ID Card Rules: आजकल के समय में हर जरूरी काम को निपटाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. अगर यह डॉक्यूमेंट कहीं खो जाएं तो व्यक्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है.
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यह सभी डॉक्यूमेंट्स पहचान पत्र के साथ-साथ आईडी प्रूफ के रूप में भी यूज होते हैं. ऐसे में आपने कभी यह सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए. हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं.
यह सभी डॉक्यूमेंट्स पहचान पत्र के साथ-साथ आईडी प्रूफ के रूप में भी यूज होते हैं. ऐसे में आपने कभी यह सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए. हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं.
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अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आधार कार्ड को रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आईडी प्रूफ का गलत इस्तेमाल न हो इसलिए UIDAI ने लॉक करने की सुविधा दी है.
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आधार कार्ड को रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आईडी प्रूफ का गलत इस्तेमाल न हो इसलिए UIDAI ने लॉक करने की सुविधा दी है.
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किसी मृत व्यक्ति पैन कार्ड को उसके परिजन सरेंडर कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में संपर्क करना होगा. इसके बाद पैन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा.
किसी मृत व्यक्ति पैन कार्ड को उसके परिजन सरेंडर कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में संपर्क करना होगा. इसके बाद पैन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा.
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मृत व्यक्ति के वोटर आईडी कार्ड को चुनाव आयोग रद्द करने की सुविधा देता है. इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा. फिर मृतक का वोटर आईडी कार्ड रद्द दो हो जाएगा.
मृत व्यक्ति के वोटर आईडी कार्ड को चुनाव आयोग रद्द करने की सुविधा देता है. इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा. फिर मृतक का वोटर आईडी कार्ड रद्द दो हो जाएगा.
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बता दें कि पासपोर्ट को आधार की तरह ही रद्द नहीं कराया जा सकता है. आप इसे संभालकर रख दें. जब पासपोर्ट की समय एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी तो वह खुद ब खुद अमान्य हो जाएगा.
बता दें कि पासपोर्ट को आधार की तरह ही रद्द नहीं कराया जा सकता है. आप इसे संभालकर रख दें. जब पासपोर्ट की समय एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी तो वह खुद ब खुद अमान्य हो जाएगा.

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