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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कदम न उठाने की दी चेतावनी, कहा- राष्ट्रपति और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे PM

Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट (Pakistan Supreme Court) ने अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.

पाकिस्तान में सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने देश की सरकारी संस्थाओं को चेतावनी देते हुए असंवैधानिक कदम उठाने से बचने के निर्देश दिए हैं. पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है कि नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया. हालांकि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने पीपीपी के अनुरोध को स्वीकार करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि अदालत डिप्टी स्पीकर के कार्यों की समीक्षा करेगी.

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सभी आदेश और कदम अदालती आदेश के अधीन

अदालत में कार्यवाही के दौरान पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी से काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए. चीफ जस्टिस ने कहा कि देश की किसी भी संस्था द्वारा कोई असंवैधानिक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए और किसी को भी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में कोर्ट को जानकारी देने का आदेश

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक और रक्षा सचिवों को कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में अदालत को जानकारी देने का भी आदेश दिया है. पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था. सदन में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली को भंग किए जाने को चुनौती देने की अपनी पार्टी के फैसले की घोषणा की थी. बता दें कि विपक्ष ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था जिसे नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज करते हुए विपक्ष को एक तरह से बड़ा झटका दिया. 

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