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यूपी: शुक्रवार से खुलेंगे जिला न्यायालय, सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाएगा पालन
यूपी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शुक्रवार से जिला न्यायालय खुलेंगे.ग्रीन जोन में 33 फीसदी और ऑरेंज जोन में 10 फीसदी स्टाफ काम करेगा.

लखनऊ: तमाम रियायतों के साथ लागू हुए लॉकडाउन पार्ट -3 में जिला न्यायालय भी खुलेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग-अलग जोन में आने वाली जिला अदालतों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालतें खुलने पर हाईकोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा. रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार ग्रीन जोन में 33 प्रतिशत स्टाफ और ऑरेंज जोन में 10 प्रतिशत स्टाफ के साथ आठ मई से जिला न्यायालयों को खोलने का आदेश दिया गया है. वहीं रेड जोन में जिला न्यायालय नहीं खुलेंगे. रेड जोन में अगर कोई अति आवश्यक जमानत अर्जी है तो जिला न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस जमानत अर्जी को सुन सकते हैं. इसी के साथ परिसर खोलने से पहले जनपद न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और सीएमओ/सीएमएस की सहायता से पूरे न्यायालय परिसर का सैनिटाइजेशन, सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे. जिला अधिकारी प्रतिदिन न्यायालय परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे. यही नहीं न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग चेकअप भी जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और सीएमओ/सीएमएस की सहायता से सुनिश्चित की जाएगी. जिला जज व पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. साथ ही कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएंगे. ये भी पढ़ें- नहीं रहा विराट कोहली का 11 साल पुराना साथी ब्रूनो, फोटो पोस्ट कर कहा- 'तुम्हारे साथ है लाइफटाइम कनेक्शन' दिल्ली: कल तक ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत, कोरोना रिपोर्ट का इंतजार
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