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मुर्गी-बकरी चोरी केस में आज़म को फिर मिली हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक सात जनवरी तक बढ़ी
अदालत ने यूपी सरकार से इस बात पर ख़ास तौर पर जवाब देने को कहा है कि आखिर कई मामलों में चार साल बाद केस क्यों दर्ज किया गया. आज़म खान से जुड़े हुए तीन मामलों में आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी.
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प्रयागराज: मुर्गी और बकरी चोरी समेत बीजेपी नेत्री व फिल्म एक्ट्रेस जयाप्रदा के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में रामपुर के सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज एक बार फिर बड़ी राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दोनों मामलों समेत 13 मुकदमों में आज़म को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को सात जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. अदालत ने आज इन मामलों में यूपी सरकार द्वारा दिए जवाब से असंतुष्टि जताई है और उसे चार हफ्ते के अंदर नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
अदालत इस मामले में सात जनवरी को फ़िर से सुनवाई करेगी. अदालत ने यूपी सरकार से इस बात पर ख़ास तौर पर जवाब देने को कहा है कि आखिर कई मामलों में चार साल बाद केस क्यों दर्ज किया गया. मामले की सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच में हुई.
आज़म खान की तरफ से आज अदालत में एक बार फ़िर से यह दलील दी गई कि उनके खिलाफ दर्ज मुक़दमे सियासी बदले की भावना से दर्ज किये गए हैं और हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं है. आज़म खान के जिन 13 मुकदमों में आज हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई है, उनमें सात रामपुर के यतीमखाने से जुड़े हैं. इन्ही में से एक मामला मुर्गी और बकरी चोरी का है, जबकि कुछ मामले लोकसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के हैं. इनमें से एक मामला चुनाव के दौरान जयाप्रदा के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी से भी जुड़ा हुआ है. आज़म खान से जुड़े हुए तीन मामलों में आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी.
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