13 प्वाइंट रोस्टर को खत्म करने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार- रामविलास पासवान
आमतौर पर यूनिवर्सिटी के किसी एक विभाग में चार पांच से अधिक सीटें नहीं होती है. 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इसी बहाने सरकार आरक्षण पूरी तरह से खत्म करना चाहती है.

नई दिल्ली: एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 200 प्वाइंट रोस्टर पर सरकार अध्यादेश लाने जा रही है. पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है इसलिए जल्द ही सरकार 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस लाएगी.
रामविलास पासवान ने ट्वीट किया, ''देश में SC/ST/OBC वर्ग द्वारा 13 point रोस्टर का विरोध किया जा रहा है एवं 200 point रोस्टर की माँग की जा रही है. सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है. चूँकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है, अतःजल्दी ही सरकार 200 point रोस्टर लागू करने के लिए ordinance लाएगी.''
देश में SC/ST/OBC वर्ग द्वारा 13 point रोस्टर का विरोध किया जा रहा है एवं 200 point रोस्टर की माँग की जा रही है। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। चूँकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है, अतःजल्दी ही सरकार 200 point रोस्टर लागू करने के लिए ordinance लाएगी।
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) March 5, 2019
13 प्वाइंट रोस्टर में क्या है?
यूजीसी के मुताबिक, 14 से कम पद जहां होंगे वहां 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा और उससे अधिक सीटें होंगी तो 200 प्वाइंट रोस्टर लागू किया जाएगा. 13 प्वाइंट रोस्टर में बताया गया है कि कौन से वर्ग के लिए कौन सा क्रम होगा.
इसके मुताबकि, पहला, दूसरा और तीसरा पद अनारक्षित होगा. जबकि चौथा पद ओबीसी कैटेगरी के लिए. फिर पांचवां और छठां पद अनारक्षित. इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी और फिर 9वां, 10वां, 11वां पद अनारक्षित के लिए. 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां फिर अनारक्षित के लिए और 14वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा.
यानि अब किसी यूनिवर्सिटी में चार पदों के लिए वेकैंसी निकलती है तब जाकर ओबीसी को, सात पदों की निकलती है तो अनुसूचित जाति को और 14 पदों की निकलती है तो अनुसूचित जनजाति को मौका मिलेगा.
आमतौर पर यूनिवर्सिटी के किसी एक विभाग में चार पांच से अधिक सीटें नहीं होती है. 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इसी बहाने सरकार आरक्षण पूरी तरह से खत्म करना चाहती है.
200 प्वाइंट रोस्टर में एक से लेकर 200 नंबर तक आरक्षण कैसे लागू होगा इसका ब्योरा होता था. इसके तहत 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू होता था और बांकी की सीट अनारक्षित होती थी. विपक्षी पार्टियां और दलित कार्यकर्ता 200 प्वाइंट वाले पुराने रोस्टर की मांग कर रहे हैं.
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Source: IOCL























