चारा घोटाला: देवघर कोषागार मामले में झारखंड HC ने लालू यादव को दी जमानत
बता दें कि इससे पहले पांच जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी. 13 जून को लालू यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. न्यायाधीश अपरेश सिंह ने लालू से कहा है कि वह अपना मामला 12 जुलाई को पेश करें. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

नई दिल्ली: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है. हालांकि दो मामले और होने की वजह से लालू यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. चारा घोटाला मामलों में दोषी लालू यादव को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. उन्हें फिलहाल रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरआईएमएस) के भुगतान वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
बता दें कि इससे पहले पांच जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी. 13 जून को लालू यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. न्यायाधीश अपरेश सिंह ने लालू से कहा है कि वह अपना मामला 12 जुलाई को पेश करें. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
गौरतलब है कि लालू यादव की गैरमौजूदगी का असर उनकी पार्टी पर साफ तौर पर देखा जा सकता है. बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी बीते लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई. इसे पार्टी के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. इस बार पार्टी की कमान तेजस्वी यादव संभाल रहे थे और वे पूरी तरह से फ्लॉप रहे.Jharkhand High Court grants bail to RJD leader Lalu Prasad Yadav in the fodder scam case relating to Deoghar treasury. (File pic) pic.twitter.com/wWYloD6bew
— ANI (@ANI) July 12, 2019
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