एक्सप्लोरर

यूपी में अब डीजे बजाया तो खैर नहीं, हो सकती है पांच साल की जेल और एक लाख जुर्माना

यूपी में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है. अगर डीजे बजाया गया तो एक लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल तक की जेल हो सकती है. जानिए कोर्ट ने और क्या कहा.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए समूचे यूपी में डीजे बजाए जाने पर पाबंदी लगा दी है. अदालत ने सूबे में जिलाधिकारियों व मजिस्ट्रेटों द्वारा डीजे बजाने की मंजूरी दिए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और यूपी सरकार से इस पर सख्ती से अमल करने को कहा है. इतना ही नहीं अदालत ने सख्त रवैया अपनाते हुए यूपी सरकार से डीजे बजाने वालों पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाने व पांच साल तक की कैद की सज़ा का नियम बनाने का भी आदेश दिया है.

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि डीजे बजने पर संबंधित थाना प्रभारियों की जवाबदेही होगी. इस बारे में शिकायत करने वालों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी. इतना ही नहीं ईमेल और व्हाट्सएप्प के साथ ही मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस के ज़रिये भी शिकायत की जा सकेगी. अदालत ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए एक टोलफ्री नंबर भी जारी करने को कहा है.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चलाया जाएगा. अदालत ने माना है कि कई एम्प्लीफायर व साउंड बॉक्स होने की वजह से डीजे बजने पर ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं हो सकेगा.

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसी आधार पर डीजे बजाए जाने और इसकी मंजूरी दिए जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. अदालत के फैसले के मुताबिक़ त्यौहारों पर लाउडस्पीकर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक़ ही बजेंगे और जिलों के डीएम व पुलिस कप्तान इस पर निगरानी रखेंगे.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डीजे बजने से बच्चों - बुजुर्गों व हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और यह सभी इंसानों की सेहत के लिए खतरे का सबब बनता है. अदालत ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा है कि ध्वनि प्रदूषण होने से नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है. कोर्ट ने यूपी के सभी डीएम को डीजे पर पाबंदी समेत ध्वनि प्रदूषण रोकने व दोषियों की धर -पकड़ कर उनके खिलाफ कार्रवाई किये जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीमें गठित किये जाने का भी आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने प्रयागराज के हाशिमपुर इलाके में रहने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील सुशील चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है.

पांच साल की कैद, एक लाख जुर्माना

कोर्ट ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन नागरिको के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, इसलिए सभी धार्मिक त्यौहारों से पहले जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान बैठक कर कानून का पालन सुनिश्चित कराए. कानून का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की कैद व एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अपराध की एफआईआऱ दर्ज की जाए. कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी संबंधित थाना प्रभारियों की होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी शहरी एरिया को औद्योगिक, व्यवसायिक - रिहायशी या साइलेन्स जोन के रूप में श्रेणीबद्ध करे.

कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण की शिकायत सुनने के अधिकारी से सम्पर्क फोन नम्बर सहित पूरा ब्यौरा सार्वजनिक स्थलों पर सूचना बोर्डों में देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण की शिकायत कर सकता है. हर शिकायत रजिस्टर पर दर्ज की जाए और साथ ही कार्रवाई का ब्यौरा भी रखा जाए. कोर्ट ने कहा है कि शिकायत दर्ज होते ही पुलिस मौके पर जाकर ध्वनि प्रदूषण बन्द कराए और सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट करे. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए. कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना होने पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर कर सकता है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने किया रुद्रप्रयाग डबल मर्डर का खुलासा, आरोपी दीपक गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने किया रुद्रप्रयाग डबल मर्डर का खुलासा, आरोपी दीपक गिरफ्तार
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के प्लान पर फिरेगा पानी! RJD को झटका देने वाली खबर आई
राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के प्लान पर फिरेगा पानी! RJD को झटका देने वाली खबर आई
Pune Porsche Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 22 महीने बाद दी बेल
पुणे पोर्शे हादसे में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 22 महीने बाद दी बेल

वीडियोज

Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Global Oil Crisis: भारत में गैस की किल्लत का असली सच ! | Gas Crisis In India | Israel Iran War
Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
स्टॉक, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी मुश्किल? योगी सरकार ने लिया ये फैसला
स्टॉक, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी मुश्किल? योगी सरकार ने लिया ये फैसला
'शशि थरूर का माइक किया बंद, राहुल गांधी को...', गौरव गोगोई ने स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गंभीर आरोप
'शशि थरूर का माइक किया बंद, राहुल गांधी को...', गौरव गोगोई ने स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गंभीर आरोप
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे
Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
Benefits Of Eating Raw Onion: गर्मी शुरू होते ही खाना शुरू कर दीजिए कच्चा प्याज, मिलते हैं गजब के फायदे
गर्मी शुरू होते ही खाना शुरू कर दीजिए कच्चा प्याज, मिलते हैं गजब के फायदे
Embed widget