एक्सप्लोरर
Wrestlers Harassment Case: पॉक्सो एक्ट में राहत और यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट, जानें बृजभूषण शरण सिंह के मामले से जुड़ी 10 बातें
Wrestlers Harassment Case: 6 बालिग महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. वहीं, नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट सबमिट की.

बृजभूषण शरण सिंह (Image Source: PTI)
Wrestlers Harassment Case: दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गुरुवार (15 जून) को पहलावनों के यौन उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में चार्जशीट और कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की. पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के यौन उत्पीड़न का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज है. वहीं, 6 बालिग महिला पहलवानों का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज किया गया. आइए जानते हैं दोनों मामलों से जुड़ी 10 बड़ी बातें...
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामलों की 10 बड़ी बातें
- दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है.
- पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.
- दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में पीड़िता और उसके पिता के बयान के आधार पर कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है.
- पॉक्सो एक्ट मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.
- 6 बालिग महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.
- बालिग पहलवानों की ओर से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 , 354A और 354D, 506 पार्ट1 के तहत चार्जशीट दाखिल की.
- इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी धारा 109, 354, 354A, 506 के तहत चार्ज शीट दाखिल की है.
- राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी.
- दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल करने के साथ ही डिजिटल सबूत भी पेन ड्राइव में कोर्ट में दाखिल किए हैं.
- विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है.
ये भी पढ़ें:
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार
इंडिया
Web Series
Source: IOCL























