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Malegaon Blast: क्या था साल 2008 का मालेगांव बम धमाका मामला? कोर्ट के सामने अब तक 15 गवाह बयान से पलटे

2008 Malegaon Blast Case: 29 सितंबर 2008 की रात करीब 9 बजकर 35 मिनट पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी (Shakeel Goods Transport Company) के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था.

2008 Malegaon Blast Case: मुंबई (Mumbai) के स्पेशल एनआईए (NIA) कोर्ट में आज यानी मंगलवार को मालेगांव बम धमाके (Malegaon Blast Case) का एक और गवाह होस्टाइल हो गया. अब तक कुल 15 गवाह इस मामले में कोर्ट के सामने अपने पहले के दिए बयान से मुकर गए हैं.

क्या था मालेगांव में हुआ 2008 का बम धमाका?

29 सितंबर 2008 की रात करीब 9 बजकर 35 मिनट पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी (Shakeel Goods Transport Company) के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था. यह धमाका LML मोटरसाइकिल में हुआ था. इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 101 लोग घायल हुए थे. धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था.

चूंकि यह मामला आतंक से जुड़ा हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के आदेश के बाद महाराष्ट्र ATS ने इस मामले की जांच अपने पास ली और 21 अक्टूबर 2008 को एफआईआर (FIR) में UAPA और मकोका (MCOCA) की धारा लगाई गई.

20 जनवरी 2009 को ATS ने पहली चार्जशीट की थी दायर

जांच के दौरान 20 जनवरी 2009 को महाराष्ट्र ATS ने मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार और तीन लोगों को फरार दिखाया गया था. मामले में ATS ने 21 अप्रैल 2011 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी.

NIA ने अपनी जांच के दौरान 13 मई 2016 को दायर की चार्जशीट 

01 अप्रैल 2011 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मालेगांव बम धमाके की जांच NIA को सौंप दी गई थी. NIA ने अपनी जांच के दौरान 13 मई 2016 को चार्जशीट दायर की, जिसने 6 लोगों के बारे में बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं. इनमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण करसंग्रा, श्याम भंवर लाल साहू, प्रवीण तकलकी, लोकेश शर्मा और धनसिंह चौधरी का नाम था.

NIA ने यह भी कहा था कि इस मामले में मकोका (MCOCA) नहीं लग सकता. इसके बाद आरोपियों ने जमानत की अर्जी डाली, जिसके बाद कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत दूसरे आरोपियों को जमानत मिल गई.

जमानत के बाद आरोपियों ने कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लिकेशन किया दायर

जमानत मिलने के बाद में सभी आरोपियों ने कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया. 27 दिसंबर 2017 को स्पेशल NIA कोर्ट में आरोपियों के डिस्चार्ज एप्लिकेशन पर फैसला सुनाया गया, जिसमें श्याम साहू, शिव नारायण कालसंग्रा और प्रवीण तकलकी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था. वहीं, राकेश धावड़े और जगदीश म्हात्रे पर से कई धाराएं कोर्ट ने हटाईं और उन दोनों पर सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत ही आरोप तय किए.

UAPA की धारा 18, हत्या और हत्या की साजिश की धाराएं 

वहीं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहिकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधीर द्विवेदी के खिलाफ दायर MCOCA, UAPA की धारा 17, 29, 23 और आर्म्स एक्ट की धाराएं हटा दी गई थीं, लेकिन उन पर से UAPA की धारा 18, हत्या और हत्या की साजिश की धाराएं लगाकर आरोप तय कर दिए गए थे. उसके बाद से ट्रायल चल रहा है.

मामले में अब तक 220 गवाहों का बयान हुआ है दर्ज

गौरतलब है कि ATS मालेगांव ब्लास्ट 2008 मामले की जांच शुरू में कर रही थी, तभी इन गवाह की गवाही दर्ज की गई थी. मामले में अब तक 220 गवाहों का बयान अदालत में दर्ज किया गया है. इनमें से आज 15वां गवाह अपनी गवाही से पलट गया.

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