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जानिए दिल्ली में होम आइसोलेशन को लेकर क्या कहता है सरकार का आदेश?
उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में होम आइसोलेशन के आदेश को मंजूरी दे दी गई है. अब सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को पहले कोविड केयर सेंटर रेफर किया जाएगा. उनकी बीमारी की गंभीरता की जांच के बाद होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी.
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नई दिल्लीः दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद दिल्ली में होम आइसोलेशन की नीति में संशोधन के साथ औपचारिक आदेश जारी किया गया है. उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में जो तय हुआ उसके आधार पर जारी दिल्ली सरकार के संशोधित आदेश के मुताबिक, "दिल्ली में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को कोविड केयर सेंटर में क्लीनिकल और भौतिक परिस्थितियों (घर की स्थिति) के मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन को चुनने की सुविधा दी जाएगी."
इसका मतलब है कि अब सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को पहले कोविड केयर सेंटर रेफर किया जाएगा. कोविड केयर सेंटर में मरीज़ की क्लीनिकल स्थिति, बीमारी की गंभीरता और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों (को-मोरबिडिटी) का होना, इन सभी चीजों की जांच की जाएगी. इसके साथ ही मरीज़ की भौतिक स्थिति का भी मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या उसके पास होम आइसोलेशन के लिए ज़रूरी सुविधाएं जैसे कम से कम 2 कमरे और अलग टॉयलेट उपलब्ध है या नहीं ताकि परिवार और पड़ोसियों में संक्रमण न फैले और लोकल स्प्रेड न हो.
आदेश के मुताबिक, अगर मरीज़ के पास होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसके क्लिनिकल मूल्यांकन में कोई अन्य बीमारी नहीं पाई जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की ज़रूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में मरीज़ को प्रस्ताव दिया जाएगा कि वो चाहे तो कोविड केयर सेंटर या पेड आइसोलेशन सुविधा जैसे होटल आदि में रह सकता है या फिर होम आइसोलेशन को चुन सकता है. लेकिन बाकी सभी कोरोना के मरीज़ों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा.
जो लोग होम आइसोलेशन को चुनते हैं, उन्हें होम आइसोलेशन की सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा. साथ ही मेडिकल सहायता देने वाले लोगों के सम्पर्क में रहना होगा ताकि अगर मरीज़ की तबीयत बिगड़ती है तो उसे कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जा सके.
गौरतलब है कि शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी कोरोना मरीजों को 5 दिन के अनिवार्य इंस्टिट्यूशनल क्वारन्टीन का आदेश दिया था. लेकिन शनिवार को हुई डीडीएमए की बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया था. इसके बाद उपराज्यपाल ने ये फ़ैसला वापस ले लिया था.
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