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उन्नाव गैंगरेपः कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार, कल दोपहर हो सकता है सजा का एलान

पीड़ित परिवार ने शुभम, अवधेश पर केस दर्ज कराया था. 21 जून को पीड़िता वापस आ गई थी और 22 जून 2017 को उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे.

नई दिल्लीः उन्नाव के बहुचर्चित अपहरण और गैंगरेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी माना है. दिल्ली की विशेष अदालत ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया. कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर कल दोपहर 12.30 बजे तीस हजारी कोर्ट में फैसला आएगा. 10 दिसंबर को सीबीआई और अभियुक्तों का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वो 16 दिसंबर को फैसला सुना सकते हैं.

उन्नाव गैंगरेप केस की कहानी करीब 10 महीने पहले शुरु हुई थी जब 11 जून 2017 को पीड़िता गायब हो गई थी. पीड़ित परिवार ने शुभम, अवधेश पर केस दर्ज कराया था. 21 जून को पीड़िता वापस आ गई थी और 22 जून 2017 में उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे.

पीड़िता की मां की तहरीर पर उन्नाव के माखी थाने में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया है.

उन्नाव केस की पूरी जानकारी, 11 जून 2017 से अब तक क्या क्या हुआ?

11 जून 2017: पीड़िता गांव के युवक शुभम के साथ गायब हुई, परिवारवालों ने आरोपी शुभम, अवधेश पर केस किया

21 जून 2017: पीड़िता पुलिस को मिली

22 जून 2017: पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, पीड़िता ने तीन लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया. विधायक समर्थक बताए जा रहे तीनों युवकों की गिरफ्तारी हुई

1 जुलाई 2017: मामले में चार्जशीट दायर हुई

22 जुलाई 2017: पीड़िता ने पीएम-सीएम को चिट्ठी लिखी, कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया

30 अक्टूबर 2017: विधायक समर्थकों ने पीड़िता के परिवार पर मानहानि का केस किया, पीड़िता के घरवालों पर विधायक को रावण बताने वाला पोस्टर लगाने का आरोप

11 नवंबर 2017: पीड़िता के चाचा पर भी मानहानि का केस

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