एक्सप्लोरर

चुनाव में 'फ्री योजनाओं' की घोषणाओं पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय बेंच को भेजा मामला

बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय समेत कई याचिकाकर्ताओं ने मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की है.

Freebies Issue: चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने 2013 में इसी मसले पर आए एक फैसले की समीक्षा की मांग मान ली है. अगर कोर्ट 'एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार' मामले में आए इस फैसले को पलट देता है, तो राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव में मुफ्त की घोषणाएं करना काफी कठिन हो जाएगा.

क्या है मामला?

बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय समेत कई याचिकाकर्ताओं ने मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की है. उनकी याचिका में कहा गया है कि इस तरह की घोषणाएं एक तरह से मतदाता को रिश्वत देने जैसी बात है. यह न सिर्फ चुनाव में प्रत्याशियों को असमान स्थिति में खड़ा कर देती हैं, बल्कि चुनाव के बाद सरकारी ख़ज़ाने पर भी अनावश्यक बोझ डालती हैं. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को नोटिस जारी किया था.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मसले पर विशेषज्ञ कमिटी बनाने की मंशा जताई थी. कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया था कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला कर मसले का हल निकालना चाहिए. लेकिन कोर्ट ने आज कहा कि सबसे पहले 2013 में आए फैसले की समीक्षा ज़रूरी है. इस मसले पर 2 हफ्ते बाद 3 जजों की विशेष बेंच सुनवाई करेगी.

क्या है 'बालाजी बनाम तमिलनाडु' फैसला?

2013 का एस सुब्रमण्यम बालाजी फैसला 2 जजों की बेंच का था. इसमें कहा गया था कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव घोषणपत्र में की जाने वाली जनकल्याण की घोषणाएं संविधान के नीति निदेशक तत्वों के मुताबिक हैं. उस फैसले में यह भी कहा गया था कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए लागू होने वाली जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 भी सिर्फ प्रत्याशी पर लागू होती है, पार्टी पर नहीं.

समीक्षा का संभावित असर

एस सुब्रमण्यम बालाजी फैसले में चुनाव आयोग के हाथ बांध रखे हैं. आयोग पार्टियों के घोषणा पत्र या चुनावी वायदों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि मुफ्त की घोषणा को कोर्ट ने ही नीति निदेशक तत्व के मुताबिक कह रखा है. ऐसे में चुनाव आयोग किसी पार्टी को कोई घोषणा करने से कैसे मना कर सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट 2013 के फैसले को पलट देता है, तो इससे चुनाव आयोग को अधिक शक्ति मिल जाएगी.

रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट यानी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के सिर्फ प्रत्याशियों पर लागू होने का नियम भी इस फैसले की समीक्षा के बाद बदल सकता है. यानी कोई राजनीतिक पार्टी अगर गैरजरूरी मुफ्त की चीजों का वादा करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है, तो उसे धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण मानते हुए पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल धारा 123 के तहत सिर्फ उम्मीदवारों पर कार्रवाई होती है. वह भी तब, जब वह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे, शराब या कोई दूसरी चीज़ें देते हैं.

ये भी पढ़ें

Sonali Phogat Case: गोवा का 'कर्लीज' रेस्टोरेंट 14 साल बाद फिर सुर्खियों में आया, जानिए सोनाली फोगाट केस से कनेक्शन

हैदराबाद में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, सस्पेंड BJP विधायक टी राजा भेजे गए जेल, ओवैसी की शांति की अपील

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं
दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद

वीडियोज

रुपया Vs dollar :Nirmala Sitharaman का बड़ा बयान—जल्द दिखेगी recovery | Paisa Live
Repo Rate में कटौती + 1 लाख करोड़ OMO खरीद | RBI Governor का बड़ा बयान | Paisa Live
Goa Nightclub Fire: गोवा के जिस क्लब में लगी आग उसमें बढ़ गया मौत का आंकड़ा, जांच के आदेश जारी
चलती Train में doctor कैसे मिलता है? जानिए Railway की Emergency Medical Service! | Paisa Live
Goa Nightclub Fire: ABP News पर बोले गोवा के सीएम, नाइट क्लब में हुई घटना की गहनता से होगी जांच

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं
दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी नहीं आया रिफंड, यहां कर सकते हैं शिकायत
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी नहीं आया रिफंड, यहां कर सकते हैं शिकायत
Breakup Stages: हर रिलेशनशिप में कितनी होती हैं स्टेज, किस स्टेज पर अक्सर टूट जाते हैं रिश्ते?
हर रिलेशनशिप में कितनी होती हैं स्टेज, किस स्टेज पर अक्सर टूट जाते हैं रिश्ते?
Embed widget