'अब सुनवाई को कुछ नहीं बचा, उसे यूपी लाया जा चुका है', कहकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अतीक अहमद की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी, अतीक को यूपी लेकर आया जा चुका है लिहाजा कोर्ट के पास इस मामले में सुनने के लिए कोई विषय नहीं बचा है.

SC Rejects Atiq Ahmad's Plea: उत्तर प्रदेश में अपनी जान को खतरा बता रहे अतीक अहमद की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. गुजरात की जेल से उत्तर प्रदेश लाए गए अतीक ने अपनी सुरक्षा की गुहार की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत देने से मना कर दिया. जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि सुरक्षा या किसी भी और बात के लिए उसे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए.
अतीक अहमद के लिए पेश हुए वकील ने यूपी पुलिस की हिरासत में उसके फर्जी एनकाउंटर का अंदेशा जताया. उन्होंने अनुरोध किया कि कम से कम कोर्ट उनके इस बयान को रिकॉर्ड कर ले. लेकिन जजों ने साफ किया कि वह किसी बयान को रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे. याचिका गुजरात से यूपी लाए जाने के खिलाफ दाखिल हुई थी. अब जब उसे यूपी लाया जा चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कोई मामला नहीं बचता.
सीएम योगी के भाषण का जिक्र कर मांगी थी राहत
1 मार्च को दाखिल याचिका में अतीक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला दिया था. उमेश पाल हत्याकांड के बाद दिए इस बयान में योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे. इस तरह के बयान यूपी पुलिस के पिछले रिकॉर्ड का ज़िक्र करते हुए हुए अतीक अहमद ने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार की थी. अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद रहे अतीक ने कहा था कि उससे जो भी पूछताछ होनी है, वह गुजरात में ही हो.
17 मार्च को जब अतीक की याचिका सुनवाई के लिए लगी, तब उसके वकील ने सुनवाई टालने की मांग की. वकील ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांग लिया. इस पर कोर्ट ने कहा था, "याचिकाकर्ता ने पहले जल्द सुनवाई की मांग की. अब जिरह को तैयार नहीं. इसलिए, हम सुनवाई टाल रहे हैं."
इस बीच 2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने अतीक को अपने सामने पेश करने का आदेश जारी कर दिया. इस आदेश का पालन करते हुए यूपी पुलिस उसे प्रयागराज ले आई. ऐसे में आज जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका सुनवाई के लिए लगी, तो जजों ने उसे सुनने से मना कर दिया.
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