Supreme Court Hearing: राहत मिलेगी या झटका! गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC में आज सुनवाई
Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था.

Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार (16 मई, 2024) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी. इसे नियमित मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस समय 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं. जमानत पर सुनवाई के करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से बोला था, 'अगर वो इस बहस में कुछ और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि उन्होंने एफिडेविट दाखिल कर दिया है. इसके बाद बेंच ने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देना का आदेश दे रहे हैं.
कोर्ट ने कही थी ये बात
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का आदेश देते हुए कहा था, ''लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे जरूरी घटनाओं में से एक है. इस देश के करोड़ों मतदाता अगले पांच साल के लिए सरकार का चुनाव करते हैं. ये आम चुनाव लोकतंत्र को और ज्यादा शक्ति प्रदान करता है.'
बेंच ने आगे कहा था, ''इसके महत्त्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष के उस तर्क को ख़ारिज करते हैं, जिसमे वो कह रहे हैं कि इससे राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा.'
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने बताया था सही
गौरतलब है कि नौ अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था. इस दौरान हाईकोर्ट ने कह था कि बार-बार समन जारी होने के बाद भी वो जांच में भी शामिल नहीं हो रहे थे. ऐसे में ईडी के पास बहुत ही मामूली विकल्प रह गया था.
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