एक्सप्लोरर

हिंदू मैरिज एक्ट में सहमति की शर्त डालने की मांग पर सुनवाई से SC का इंकार

कर्नाटक के एक रसूखदार राजनीतिक परिवार की लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उसकी शिकायत है कि उसके परिवार वालों ने पिछले महीने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी.

नई दिल्ली: हिंदू विवाह कानून में लड़का-लड़की की सहमति की शर्त डालने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में सहमति की शर्त पहले से है. इस पर अलग से सुनवाई की ज़रूरत नहीं.

क्या है मामला

कर्नाटक के एक रसूखदार राजनीतिक परिवार की लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उसकी शिकायत है कि उसके परिवार वालों ने पिछले महीने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी. लड़की के मुताबिक उसने बार-बार परिवार की पसंद के लड़के से शादी करने से मना किया, पुलिस में शिकायत तक की. लेकिन आखिरकार जबरन उसकी शादी उसी लड़के से करवा दी गई.

लड़की की तरफ से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने मांग की कि शादी को रद्द घोषित किया जाए. कोर्ट लड़की को सुरक्षा दे. साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट में शादी के लिए लड़का-लड़की की सहमति अनिवार्य करने का प्रावधान किया जाए.

जयसिंह ने कहा कि ज़बरदस्ती करवाई गई शादी को लेकर एक्ट में कुछ नहीं कहा गया है. एक्ट के सेक्शन 5 (ii) में सिर्फ इतना लिखा है कि अगर कोई पक्ष दिमागी तौर पर इस लायक न हो कि सहमति दे सके, तब शादी नहीं हो सकती. इसमें ऐसा नहीं लिखा कि शादी के लिए सहमति अनिवार्य है.

सहमति की बात कानून में पहले से

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 3 जजों की बेंच के सदस्य जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने उन्हें टोकते हुए कहा, "सेक्शन 5 (ii) सहमति के लिए दिमागी तौर समर्थ होने की बात कहता है. साफ है कि सहमति की बात एक्ट में पहले से लिखी है."

इंदिरा जयसिंह ने मांग की कि सहमति की बात साफ लिखी जानी चाहिए. कोर्ट इसे अनिवार्य बनाने के लिए विस्तार से सुनवाई करे. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, "एक्ट के सेक्शन 12 (c) में लिखा है कि अगर शादी धोखे से या ज़बरदस्ती करवाई गई हो, तो ये तलाक का आधार है. मतलब, बिना सहमति के हुई शादी को कानून मान्यता नहीं देता. हमें नहीं लगता कि आपकी मांग सुनवाई के लायक है."

शादी रद्द करवाने के लिए निचली अदालत जाएं

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर याचिकाकर्ता की शादी जबरन करवाई गई है तो वो सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करे. सिविल कोर्ट एक्ट के प्रावधान के मुताबिक सुनवाई करेगा और उचित आदेश देगा. अगर सिविल कोर्ट शादी रद्द नहीं करता तो हाईकोर्ट जाए. वहां से भी राहत नहीं मिलती, तब सुप्रीम कोर्ट आए. इस तरह सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर शादी निरस्त करने की मांग नहीं की जा सकती.

लड़की को सुरक्षा दी

हालांकि, कोर्ट ने लड़की को सुरक्षा देने की मांग स्वीकार कर ली. कोर्ट को बताया गया कि लड़की कर्नाटक से भाग कर दिल्ली आ गई है और इस वक्त दिल्ली महिला आयोग के संरक्षण में है. इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वो याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराए. कोर्ट ने कर्नाटक और केंद्र सरकार से जवाब देने को कहते हुए ये साफ किया कि सुनवाई सिर्फ सुरक्षा पर होगी, हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव पर नहीं. अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

Iran-Israel Conflict: जंग के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी अबू धाबी की फ्लाइट, यात्रियों ने बयां किया मंजर
Iran-Israel Conflict: जंग के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी अबू धाबी की फ्लाइट, यात्रियों ने बयां किया मंजर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों से मांगा रिफॉर्म्स का ब्यौरा, सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिए निर्देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों से मांगा रिफॉर्म्स का ब्यौरा, सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिए निर्देश
शादीशुदा बहन के अफेयर से परेशान था भाई, गु्स्से में कर दी हत्या, 1 साल से पति से रह रही थी अलग
शादीशुदा बहन के अफेयर से परेशान था भाई, गु्स्से में कर दी हत्या, 1 साल से पति से रह रही थी अलग
क्रूरता की हद! पत्नी पर था शक, शख्स ने 2 मासूम बेटियों को बाल्टी में डुबोकर मार डाला, फिर पी लिया जहर
क्रूरता की हद! पत्नी पर था शक, शख्स ने 2 मासूम बेटियों को बाल्टी में डुबोकर मार डाला, फिर पी लिया जहर

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
Chandra Grahan: दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक...', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
Iran US War: खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
Embed widget