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रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
एक्सिस बैंक पर फंसे कर्ज की पहचान से जुड़े कायदे-कानून की उल्लंघन का आरोप लगा है और इंडियन ओवरसीज बैंक पर केवाईसी (नो योर कस्टमर) से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगा है.
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नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रु का जुर्माना लगाया गया है. एक्सिस बैंक पर फंसे कर्ज की पहचान से जुड़े कायदे-कानून की उल्लंघन का आरोप लगा है और इंडियन ओवरसीज बैंक पर केवाईसी (नो योर कस्टमर) से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगा है.
एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म्स का उल्लंघन करने के चलते एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है और केवाईसी रेगुलेशन्स को पूरा न करने के चलते इंडियन ओवरसीज पर जुर्माना लगा है.
आरबीआई ने 31 मार्च 2016 तक एक्सिस बैंक के वित्तीय हालात की जांच की थी और इन सालों की जांच के आधार पर एक्सिस बैंक पर ये पेनल्टी लगाई गई है. आरबीआई ने बताया कि एक्सिस बैंक के आंतरिक इंस्पेक्शन में एनपीए तय करने से जुड़े दिशा निर्देशों के उल्लघंन का मामला सामने आया है.
27 फरवरी 2018 को आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है. एक्सिस बैंक पर ये पेनल्टी इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन (आईएरएसी) नियमों को पूरा ना करने के चलते ठोकी गई है.
इंडियन ओवरसीज बैंक के मामले में आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि बैंक की एक शाखा में फ्रॉड की पहचान की गई है. बैंक के दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद जिसमें बैंक की आंतरिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी शामिल है में पता चला कि बैंक ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) नॉर्म्स को पूरा नहीं किया है लिहाजा इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
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