31 मार्च तक टैक्स प्लानिंग, पैन-आधार से जुड़े इन कामों को निपटाएं वर्ना हो जाएगा नुकसान
31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है. इसी के साथ कुछ चीजों में बदलाव होगा जिसमें पैन और आधार का लिंक कराना, शेयर इत्यादि प्रमुख हैं. फिजिकल फॉर्म में पड़े शेयर को 31 मार्च से पहले डीमैट फॉर्म में बदलना होगा.

नई दिल्ली: 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है. इसी के साथ कुछ चीजों में बदलाव होगा जिसमें पैन और आधार का लिंक कराना, शेयरों की खरीद-फरोख्त में बदलाव प्रमुख हैं. सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने की समयसीमा 31 मार्च रखी है जिसमें अब सिर्फ तीन दिन बाकी हैं.
पैन-आधार के लिंक नहीं होने पर देना होगा जुर्माना- जो लोग भी पैन और आधार को इस समयसीमा से पहले लिंक नहीं कराएंगे वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है.
फिजिकल शेयर को डीमैट फॉर्म में बदलना होगा- जो लोग भी शेयर की खरीद-बिक्री करते हैं उन्हें आवश्यक तौर पर 31 मार्च से पहले फिजिकल फार्म में पड़े शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदलना होगा. डीमैट फॉर्म में जो लोग शेयर कनवर्ट नहीं करवा पाएंगे उनके लिए 31 मार्च के बाद इसे बेचना मुश्किल हो जाएगा.
टैक्ट में छूट- टैक्स में बचाव के लिए साल के शुरुआत में ही प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन मार्च का महीना वो समय होता है जब आप चेक करें कि कहीं कोई टैक्स छूट का मौक आप भूल तो नहीं रहे हैं. टैक्स छूट का लाभ लोगों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की विभिन्न धाराओं- 80 सी, 80डी, 80डीडी, 80डीडीबी, 80ई, 80ईई, 80एफ, 80जी के तहत मिलता है.
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