नीतीश कटारा हत्याकांड: सुखदेव पहलवान की सजा खत्म करने की अपील पर टली सुनवाई, SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
सुखदेव पहलवान को इस मामले में 20 साल की सजा मिली थी. यह सजा10 मार्च को पूरी हो चुकी है. उसने दिल्ली सरकार के सजा रिव्यू बोर्ड को रिहाई के लिए आवेदन दे रखा है.

नीतीश कटारा हत्या के दोषी सुखदेव पहलवान की सजा खत्म करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 अप्रैल के लिए टल गई है. कोर्ट ने मामले में अब तक फैसला न लेने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. हालांकि, कोर्ट ने सुखदेव को फिलहाल फरलो पर रिहा करने से मना कर दिया.
सुखदेव पहलवान को इस मामले में 20 साल की सजा मिली थी. यह सजा10 मार्च को पूरी हो चुकी है. उसने दिल्ली सरकार के सजा रिव्यू बोर्ड को रिहाई के लिए आवेदन दे रखा है.
18 मार्च को पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आज इस मामले पर मीटिंग होनी है इसलिए कोर्ट सुनवाई टाल दे. तब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 मार्च की तारीख दी थी और दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.
नीतीश कटारा केस साल 2002 का है, जब आईएएस अधिकारी के बेटे नीतीश कटारा को एक शादी समारेह से अगवा किया गया और उनकी हत्या कर दी गई. इसके बाद नीतीश कटारा के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया. इस केस में पूर्व मंत्री डीपी यादव के बेटे विकास, भतीजे विशाल और सुखदेव पहलवान का नाम सामने आया था और 30 मई, 2008 को कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई.
यह भी पढ़ें:-
'संविधान घर जलाने की इजाजत नहीं देता', राणा सांगा पर मचे बवाल को लेकर संसद में बोले खरगे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL






















