निर्भया केस: आरोपियों के वकील ने कहा- राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं है, कर सकते हैं गलती
निर्भया केस के आरोपियों के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि राष्ट्रपति और जजों से भी गलती हो सकती है. एपी सिंह दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को भी दायर करेंगे.
नई दिल्ली: निर्भया केस के दोषियों के वकील एपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज और देश के राष्ट्रपति भगवान नहीं हैं, वो भी गलती कर सकते हैं.वकील एपी सिंह का यह बयान आरोपी अक्षय ठाकुर की क्यूरेटिव पेटिशन खारिज होने के बाद आया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की एक बेंच ने दोषियों की फांसी की सजा को रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. निर्भया केस के दोषियों को एक फरवरी को फांसी पर लटकाया जाएगा.
एपी सिंह ने कहा कि देश के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पांच जज भगवान नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में भी दोषियों की सजा को रोकने के लिए एक पेटिशन दायर की है.
इसके अलावा एपी सिंह आरोपी पवन गुप्ता की भी दया याचिका दायर करेंगे. वहीं निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा का कहनै है कि दया याचिका खारिज होने के साथ ही आरोपियों के बचने के सभी कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं.उन्होंने आगे कहा कि दया याचिका लंबित नहीं है, बल्कि यह केवल दायर की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से सजा नहीं रुक सकती है.
बता दें कि निर्भया केस के दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है. इसी महीने दिल्ली के पटिया हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है. इस वारंट में निर्भया केस के दोषियों- अक्षय, मुकेश, पवन गुप्ता, और विनय कुमार शर्मा को एक फरवरी को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया गया है.
साल 2012 की घटना16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में छह लोगों ने चलती बस में निर्भया के साथ गैंगरेप किया. उसके बाद उसे और उसके दोस्त को मरा समझकर फेंक दिया. बाद में पुलिस निर्भया को अस्पताल लेकर पहुंची. हालत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया. 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के अस्पताल में निर्भया की इलाज के दौरान मौत हो गई. 13 सितंबर 2013 को निचली अदालत ने चारों दोषियों पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय सिंह को मौत की सजा सुनाई थी.
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