Madras High Court: तमिलनाडु में खत्म होगी अर्दली व्यवस्था, मद्रास हाई कोर्ट का सख्त निर्देश
Orderly System: अधिकारियों को आधिकारिक पुलिस क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करनी चाहिए और कानून के प्रावधानों और लागू नियमों के तहत बेदखली के लिए सभी कदम उठाने चाहिए.
Orderly System: मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने मंगलवार को तमिलनाडु (Tamil Nadu) के पुलिस महानिदेशक (DGP), शहर के पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों (Officer) को अगले 4 महीने में राज्य में मौजूद अर्दली (Orderly) व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम (SM Subramaniam) ने यू मानिकवेल की तरफ से दायर एक रिट याचिका (Writ Petition) का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया. दरअसल, मानिकवेल ने 2014 में एक उच्च अधिकारी द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें पुलिस क्वार्टर खाली करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, उन्होंने हाल ही में संबंधित परिसर को खाली कर दिया.
DGP को हाई कोर्ट का निर्देश
न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त और पुलिस महानिदेशक द्वारा दायर जवाबी हलफनामों और अन्य पुलिस अधिकारियों की ओर से दिए गए संबंधित शपथपत्र के आधार पर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के गृह विभाग की ओर से सितंबर 1979 में जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार अर्दली व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए.
कार्रवाई 4 महीने के भीतर खत्म हो ये व्यवस्था
हाई कोर्ट ने उक्त कार्रवाई चार महीने के भीतर करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि अगर सेवानिवृत्त अधिकारियों के आवास पर अर्दली प्रतिनियुक्त हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाए, क्योंकि इसे अवैध और कानून का उल्लंघन माना जाएगा.
पुलिस क्वार्टर में लोगों की पहचान होनी चाहिए
न्यायाधीश (judge) ने कहा कि अधिकारी किसी भी व्यक्ति से कदाचार या अपराध के संबंध में कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होने की स्थिति में जांच करेंगे और संबंधित कानून और आचार, अनुशासन और अपील संबंधी नियम के तहत उचित कार्रवाई शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आधिकारिक पुलिस क्वार्टर (Police Quarters) में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करनी चाहिए और कानून के प्रावधानों और लागू नियमों के तहत बेदखली के लिए सभी कदम उठाने चाहिए.
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