पश्चिम बंगालः पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए सीबीआई के आवेदन को हटा दिया था कि उसे गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर से रोक पहले ही हटा दी थी.

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में अलीपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई के सम्मन से बचते फिर रहे कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी है. राजीव कुमार ने शुक्रवार को जमानत अर्जी लगाई थी. उससे एक दिन पहले शहर की एक अदालत ने कहा था कि सीबीआई को सारदा मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी)के पद पर आसीन कुमार ने इस मामले में अपनी अग्रिम जमानत अर्जी पर बारासात की जिला एवं सत्र अदालत से राहत पाने में विफल रहे थे.
सीबीआई कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग करते हुए अलीपुर अदालत पहुंची थी.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए सीबीआई के आवेदन को हटा दिया था कि उसे गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर से रोक पहले ही हटा दी थी.
ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से कहा- अगर मुझ पर भरोसा है तो एनआरसी की चिंता न करें
Opinion Poll: हरियाणा में चलेगी बीजेपी की आंधी, विपक्ष हो जाएगा धराशायी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL






















