एक्सप्लोरर

Kerala High Court: 'अकेले में अश्लील वीडियो देखना निजी पसंद का मामला', केरल हाई कोर्ट ने युवक के खिलाफ रद्द किया केस

High Court On Indecent Video: पुलिस ने युवक को सड़क किनारे मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़ा था. आरोपी ने मामले को रद्द करने के लिए केरल हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी.

Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि अकेले में दूसरों को दिखाए बिना अश्लील तस्वीरें या वीडियो देखना कानून के तहत अपराध नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है. उच्च न्यायालय ने कहा कि इसे अपराध बनाना किसी व्यक्ति की निजता में घुसपैठ और उसकी व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप होगा. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 33 वर्षीय युवक के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया.

साल 2016 में केरल पुलिस ने युवक को सड़क किनारे मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़ा था और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292 के तहत मामला दर्ज किया था. आरोपी ने एफआईआर और उसी मामले में चल रही अदालती कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने कहा- सदियों से चलन में अश्लील कंटेंट

याचिका पर जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने कहा, ''अश्लील कंटेंट सदियों से चलन में था. नए डिजिटल युग ने इसे और अधिक सुलभ बना दिया है, यहां तक कि बच्चों के लिए भी. इस मामले में सवाल ये है कि कोई व्यक्ति दूसरों को दिखाए बिना अपने निजी समय में अश्लील वीडियो देखता है तो उसे अपराधी ठहराया जा सकता है या नहीं?'' 

पीठ ने कहा, ''कोई भी अदालत इसे अपराध घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि यह उसकी निजी पसंद है और इसमें हस्तक्षेप करना उसकी निजता में दखल के समान है.'' पीठ ने ये भी कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता (आरोपी) ने वीडियो को सार्वजनिक रूप से किसी को दिखाया. 

'निजी क्षणों में अश्लील वीडियो देखना अपराध नहीं'

जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, ''मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति का अपने निजी क्षणों में अश्लील फोटो देखना आईपीसी की धारा 292 (अश्लीलता) के तहत अपराध नहीं है. इसी तरह, किसी व्यक्ति का अपनी निजता में मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो देखना भी आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है. यदि आरोपी किसी अश्लील वीडियो या फोटो को प्रसारित या वितरित करने या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है, तो धारा 292 के तहत अपराध है.''

पीठ ने कहा, ''आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और मामले के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया.'' 

नाबालिग बच्चों को फोन के खतरे से किया आगाह

इसके साथ ही न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने माता-पिता को बच्चों को खुश करने के लिए इंटरनेट एक्सेस वाले मोबाइल फोन देने के प्रति आगाह किया. उन्होंने कहा, ''माता-पिता को इसके पीछे के खतरे के बारे में पता होना चाहिए. बच्चों को अपनी निगरानी में सूचना और जानकारी वाले वीडियो देखने देना चाहिए, लेकिन कभी भी नाबालिग बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें मोबाइल फोन नहीं सौंपना चाहिए.''

न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा कि आजकल सभी मोबाइल पर अश्लील वीडियो उपलब्ध हैं. अगर नाबालिग बच्चे अश्लील वीडियो देखते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे. बच्चों को छुट्टियों के दौरान क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी उन्हें पसंद हैं, वो खेलने दें. 

यह भी पढ़ें

Monu Manesar Arrest: मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंपा गया, जानें किन धाराओं में हुई गिरफ्तारी?

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

तेजस्वी को मिलेगी राहत? निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, CBI को नोटिस
तेजस्वी को मिलेगी राहत? निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, CBI को नोटिस
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा

वीडियोज

Bangladesh Violence: Bangladesh में कट्टरता बेकाबू, कब तक बे मौत मरेंगे हिंदू
Top News: अभी की बड़ी खबरें | SIR | Uttarpradesh | BMC Election | Somnath Temple | BJP
Odisha News: Odisha के स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात | Rayagada | School | ABP NEWS
Weather Update: Jammu-Kashmir से Uttarakhand तक बर्फ की सफेद चादर, ठिठुरन ने बढ़ाई मुश्किलें |
America: ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
तेजस्वी को मिलेगी राहत? निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, CBI को नोटिस
तेजस्वी को मिलेगी राहत? निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, CBI को नोटिस
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
अर्जुन बिजलानी ने ससुर के निधन के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- चिंता मत करना, नेहा और अयान का ध्यान रखूंगा
अर्जुन बिजलानी ने ससुर के निधन के बाद शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा-नेहा और अयान का ध्यान रखूंगा
जामिया के स्कूलों में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस तक; जानें सब कुछ
जामिया के स्कूलों में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस तक; जानें सब कुछ
मोबाइल पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं न्याय सेतु ऐप, घर बैठे फ्री में मिलती है कानूनी सलाह
मोबाइल पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं न्याय सेतु ऐप, घर बैठे फ्री में मिलती है कानूनी सलाह
Chicken vs Fish for Weight Gain: मछली या फिर मुर्गा... वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी चीज है खाने में बेस्ट?
मछली या फिर मुर्गा... वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी चीज है खाने में बेस्ट?
Embed widget