Type-8 Bungalow: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नहीं मांगा कोई सरकारी आवास, मंत्रालय ने कर दी बड़े बंगले की व्यवस्था- रिपोर्ट
Jagdeep Dhankhar: संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बना होता है.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी तक शहरी विकास मंत्रालय से आधिकारिक आवास के लिए संपर्क नहीं किया है. फिर भी संपदा निदेशालय ने उनके दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक टाइप-8 बंगला खाली करा लिया है. इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अगर धनखड़ बंगला लेने से इनकार करते हैं तो मंत्रालय उन्हें कोई दूसरा विकल्प दे सकता है. सरकारी पात्रता के अनुसार पूर्व राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को या तो लुटियंस दिल्ली में टाइप-8 बंगला आवंटित किया जाता है या उनके पैतृक निवास पर दो एकड़ ज़मीन दी जाती है.
राष्ट्रपति को लिखे पत्र में क्या कारण बताए थे
बता दें कि 74 वर्षीय धनखड़ ने 22 जुलाई को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं.
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान
21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के सभापति के रूप में अध्यक्षता करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया. चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है. उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे.
संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बना होता है, जो एकल मत सिस्टम का उपयोग कर गुप्त मतदान के माध्यम से अपना वोट डालते हैं.
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Source: IOCL





















