INX Media Case: पी चिदंबरम की याचिका पर ED को अदालत का नोटिस, नौ अगस्त तक मांगा जवाब
INX Media Case: सीबीआई ने आईएनक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पी चिदंबरम को 21 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया था. उसी साल 16 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें धनशोधन से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था.

INX Media Case: दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले से संबंधित विभिन्न दस्तावेज मांगने की पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी किया और नौ अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है.
अदालत चिंदबरम की ओर से अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने ईडी को मामले से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों के साथ ही दाखिल किया गया आरोप-पत्र मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया.
इसमें ईडी से रिकॉर्ड की पृष्ठ संख्या में गलतियों को सुधारने तथा गायब दस्तावेजों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया था. उसी साल, 16 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें धनशोधन से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया.
छह दिन बाद, 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी थी. ईडी वाले मामले में, उन्हें 16 दिसंबर को जमानत मिली.
सीबीआई ने अपना मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया था, जिसमें चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितता का आरोप था.
इसके बाद, ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था.
पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले के सिलसिले में सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और उन्हें 2018 मार्च में जमानत दी गई थी. धनशोधन के मामले में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी.























