INX मीडिया घोटाला मामला: चिदंबरम को हाई कोर्ट ने दी राहत, तीन जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तीन जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया. हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को पेश होने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तीन जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया. हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को पेश होने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई से भी जवाब मांगा है.
कल भी मिली थी राहत आईएनएक्स मीडिया केस में समन से ठीक पहले बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली थी. दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
P Chidambaram gets interim protection from arrest by CBI till July 3 in the INX Media Case. pic.twitter.com/wJ1sE9c02h
— ANI (@ANI) May 31, 2018
क्या है मामला? कार्ति पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है. उस वक्त उनके पिता चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे. सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई का आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने में अनियमितताएं बरती गईं और 305 करोड़ रुपये विदेशी निवेश हासिल किया गया. सीबीआई ने शुरू में आरोप लगाया था कि एफआईपीबी मंजूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्ति को रिश्वत के रूप में 10 लाख रुपये मिले थे.
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