वोटर लिस्ट से नाम कटने वाली भ्रामक फोनकॉल से रहें सावधान, फोन आए तो करें शिकायत- चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने दिल्ली के मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम काटे जाने की सूचना देने वाली भ्रामक फोनकॉल से सावधान रहते हुए इन पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है.

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने दिल्ली के मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम काटे जाने की सूचना देने वाली भ्रामक फोनकॉल से सावधान रहते हुए इन पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के हवाले से आयोग द्वारा शनिवार को जारी परामर्श में यह बात कही गयी है.
इसमें लोगों को मतदाता सूची से नाम काटे जाने की जानकारी देने वाली फोनकॉल मिलने की आयोग को मिली शिकायत का जिक्र करते हुये कहा गया है कि अज्ञात व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को ऐसी भ्रामक फोन कॉल की जा रही हैं.
स्थानीय नागरिकों को बड़ी संख्या में मिल रही फोन कॉल में मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिये जाने की जानकारी देते हुये फिर से नाम बहाल किये जाने की पेशकश की जा रही है. आयोग ने कहा कि इस मामले में मिली शिकायतों पर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
सीईओ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का एकमात्र अधिकार निर्वाचक पंजीयक अधिकारी को है. इसलिये किसी व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से आने वाली फोन कॉल से स्थानीय नागरिकों को सावधान रहने की सलाह देते हुये सीईओ ने मतदाता सूची से संबंधित कोई भी जानकारी के लिये आयोग की मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन करने को कहा. इसके अलावा आयोग की वेबसाइट ‘‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनवीएसपी डॉट’’ पर भी संपर्क करने को कहा है. सीईओ ने कहा कि मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने पर आयोग की वेबसाइट पर फार्म 6 के जरिये आवेदन किया जा सकता है.
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