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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की IREO के खिलाफ कार्रवाई, 1300 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क
ED Action on Lalit Goyal: ईडी (ED) ने कहा कि जांच में पाया गया कि आरोपियों ने फ्लैट, प्लॉट, कमर्शियल स्पेस देने का वादा करके खरीदारों को कथित तौर पर धोखा दिया.
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ED Action on IREO MD Lalit Goyal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में जांच के तहत रियल एस्टेट ग्रुप आईआरईओ, उसके एमडी और वाइस चेयर मैन के खिलाफ कार्रवाई की है. ईडी ने एमडी और वाइस चेयरमैन ललित गोयल (Lalit Goyal) और संबंधित संस्थाओं की 1,317 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि कुर्क संपत्तियों में जमीन, कमर्शियल स्पेस, प्लॉट, आवासीय मकान और बैंक खाते शामिल हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक इन कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य 1,317.30 करोड़ रुपये है. बताया जा रहा है कि खरीदारों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई है.
ईडी ने की ललित गोयल के खिलाफ कार्रवाई
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए गुरुग्राम, पंचकूला, लुधियाना और दिल्ली के अलग-अलग पुलिस थानों में, उससे जुड़ी संस्थाओं, उसके डायरेक्टर्स, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और दूसरों के खिलाफ दर्ज कम से कम 30 प्राथमिकी का संज्ञान लिया. एजेंसी ने कहा कि जांच में पाया गया कि आरोपियों ने फ्लैट, प्लॉट, कमर्शियल स्पेस देने का वादा करके खरीदारों को कथित तौर पर धोखा दिया.
खरीदारों को दिया धोखा
जानकारी के मुताबिक संबंधित रियल एस्टेट ग्रुप (Real Estate Group) ने न तो अपना वादा पूरा किया और न ही खरीदारों का पैसा वापस किया. ईडी (ED) ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने दूसरों के साथ मिलीभगत से खरीदारों से जमा किए गए धन को हथिया लिया और इसका इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए किया. गौरतलब है कि एजेंसी ने गोयल को इस मामले में पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था और बाद में उसने जनवरी में पंचकूला में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था
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