यूपी: 55 घंटों के लॉकडाउन में क्या होगा और क्या नहीं, नोएडा जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
यूपी में कल रात 10 बजे से 55 घंटों का लॉकडाउन लागू हो चुका है. इस दौरान ग्रेटर नोएडा परी चौक पर ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है. प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती कर रही है.
नोएडा: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने कल रात 10 बजे से राज्य में तीन दिनों का लॉकडाउन लागू कर दिया है. इस दौरान आज ग्रेटर नोएडा परी चौक पर ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है. ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कई भीड़भाड़ वाले एरिया में ड्रोन कैमरा से पुलिस प्रशासन नज़र रखे हुए है.
गौतम बुध नगर (नोएडा) के जिलाधिकारी की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि 10 जुलाई कि रात 10:00 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन पूरी तरह लागू रहेगा. इस दौरान संक्रामक बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस और विकास प्राधिकरण मिलकर अभियान चलाएंगे. लॉकडाउन के दौरान सभी दुकाने, बाजार, दफ्तर वाणिज्यिक संस्थान और शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी औद्योगिक इकाइयां सामान्य रूप से कार्यशील रहेंगी. हालांकि उन्हें सभी बचाव के उपायों का उपयोग करना होगा. जरूरी सामान की आपूर्ति बदस्तूर जारी रहेगी. होम डिलीवरी को भी अनुमति रहेगी. स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सभी आपूर्ति बदस्तूर जारी रहेंगी.
जरूरी आपूर्ति और सेवाओं से जुड़े लोगों को किसी पास की ज़रूरत नहीं
एडवाइजरी में आगे कहा गया कि जरूरी आपूर्ति और सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को किसी भी तरह के अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी. उनके संस्थानों की ओर से जारी किए गए पहचान पत्रों को ही मान्यता दी जाएगी. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है.
कंटेनमेंट जोन में चल रही स्वास्थ विभाग की गतिविधियां और तेजी के साथ संचालित की जाएंगी. रैपिड टेस्ट ड्राइव को भी बदस्तूर संचालित किया जाएगा. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिले की नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत सफाई और सैनिटाइजेशन अभियान संचालित करेंगी. जिला प्रशासन ने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन और ग्राम पंचायतों से सहयोग की अपील की है.
मास्क न पहनने वालों पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
वहीं, तीन दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिला प्रशासन ने पुलिस को आदेश दिया है कि इस दौरान जो भी व्यक्ति बिना मास्क पाया जाए, उस पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा.
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