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Delhi Unlock 7 Guidelines: दिल्ली में अनलॉक-7 की गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा

दिल्ली में किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है. इसमें दिल्ली पुलिस, आर्मी या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल है.

नई दिल्ली: कोरोना के कम होते मामलों और घटती संक्रमण दर के बीच दिल्ली को अनलॉक करने का सिलसिला जारी है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) अनलॉक-7 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इस बार एजुकेशनल और इंस्टिट्यूशनल ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है. हालांकि लंबे समय से सिनेमाहॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की मांग कर रहे व्यवसायियों को अब भी राहत नहीं मिली है.

अनलॉक-7 के तहत दिल्ली में-

  • किसी भी तरह की ट्रेनिंग जैसे दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है. ऐसी ट्रेनिंग कराने के अब DDMA की अनुमति नहीं लेनी होगी.
  • एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दे दी गई है, जैसे स्कूल कॉलेज का कोई एकेडमिक कार्यक्रम, लेक्चर या कोई अन्य शैक्षणिक प्रोग्राम.
  • साथ ही, स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को शैक्षणिक ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है.
  • ये आदेश 12 जुलाई सुबह 5 बजे से 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
     

जानिए क्या बंद रहेगा-

  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग इंस्टिट्यूट
  • सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी
  • स्विमिंग पूल
  • सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स
  • एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क
  • ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल (50% सीटिंग कैपेसिटी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में एजुकेशनल ट्रेनिंग को छोड़कर)
  • बिजनेस टू बिजनेस एक्जीबिशन
  • स्पा

जानिए क्या खुला रहेगा-

  • सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे.
  • प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा.
  • सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा.
  • सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे
  • बार 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे. समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगी
  • मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे
  • 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत होगी. सड़क के किनारे साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाज़त नहीं होगी.
  • मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत है. हालांकि, घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत है.
  • जिम और योगा संस्थानों 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
  • दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी.
  • दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा.
  • ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत है.
  • धार्मिक स्थलों को खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी.
  • पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत है
  • स्टेडियम या स्पोर्ट्स कंपलेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे लेकिन वहां दर्शक नहीं होने चाहिए. 

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