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बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता... न्यू ईयर सेलेब्रेट करने का है प्लान, तो जान लें ये जरूरी नियम

New Year 2025 Rules: साल 2025 आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इसी बीच अलग-अलग शहरों में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

New Year 2025 Rules: 2024 खत्म में अब ज्यादा समय नहीं बचा है.  लोग जश्न मनाकर 2025 का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं. इसी कड़ी में देश के अलग-अलग शहरों में  सुरक्षा सुनिश्चित करने, अप्रिय घटनाओं को रोकने और नए साल की पूर्व संध्या के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम लागू किए हैं. 

शहर की पुलिस, यातायात विभाग और मादक पदार्थ निरोधक इकाइयों सहित अधिकारियों ने सभी व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों को ना मनाने पर आप पर जुर्माना भी लग सकता है. इसके अलावा आप को सजा भी हो सकती है. 

हैदराबाद में पार्टी के करते समय इन नियमों का रखना पड़ेगा ध्यान 

हैदराबाद पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने आदेश दिया है कि तीन सितारा और उससे ऊपर के होटल, क्लब, बार और रेस्तरां जो टिकट वाले नए साल के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उन्हें कम से कम 15 दिन पहले अनुमति लेनी होगी. इन प्रतिष्ठानों को सभी प्रवेश, निकास और पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बाहरी ध्वनि प्रणालियों को रात्रि 10 बजे तक बंद कर देना होगा. वहीं, इनडोर ध्वनि प्रणालियों की अधिकतम ध्वनि रात 1 बजे तक 45 डेसिबल तक रखनी चाहिए. आयोजकों को नशीली दवाओं के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू करना होगा, तथा पार्किंग एवं एकांत क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखनी होगी.

शराबबंदी और आबकारी अधिकारियों ने आबकारी अधिनियम की धारा 36(1)(1) का हवाला देते हुए नशे में धुत व्यक्तियों को शराब परोसने के खिलाफ प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है. उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ₹ 10,000 तक का जुर्माना, कारावास और वाहन जब्त किया जा सकता है.

बेंगलुरु

बेंगलुरु पुलिस ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के साथ मिलकर घोषणा की है कि जश्न रात 1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए. केआईए इंटरनेशनल एयरपोर्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को छोड़कर रात 10 बजे के बाद प्रमुख फ्लाईओवर बंद कर दिए जाएंगे. वहीं, केआईए इंटरनेशनल एयरपोर्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर 31 दिसंबर की रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. समारोह के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मुंबई

मुंबई में नए साल के जश्न के लिए बार, रेस्टोरेंट और पब को सुबह 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी. छत पर होने वाली पार्टियाँ आधी रात के बाद भी बिना संगीत के जारी रह सकती हैं, लेकिन सख्त डेसिबल सीमा लागू है. होटल और रेस्तरां एसोसिएशन (पश्चिमी भारत) ने स्पष्ट किया कि शराब परोसने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए होटलों और मॉल में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. अधिकारी विशेष रूप से युवाओं के संभावित जमावड़ों के प्रति सतर्क हैं, जहां नशीली दवाओं का उपयोग हो सकता है.

अन्य प्रमुख शहरों के लिए दिशानिर्देश

दिल्ली और चेन्नई: दोनों शहरों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने और ठोस नियमों के अनुपालन के महत्व को दोहराया है. प्रमुख मनोरंजन क्षेत्रों और पार्टी केंद्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी.

कोलकाता और पुणे: शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध और समारोह के लिए सख्त समय सीमा लागू की गई.

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