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दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से राहतः अधिकारियों को पेश होने का दिया आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएस अधिकारियों को दिल्ली सरकार की कमेटियों के सामने पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर आईएस अधिकारी ऐसा नहीं करते तो इसे कोर्ट की अवमानना मानकर कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली: मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में आज आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएस अधिकारियों को दिल्ली सरकार की कमेटियों के सामने पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर आईएस अधिकारी ऐसा नहीं करते तो इसे कोर्ट की अवमानना मानकर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कमेटी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का निर्देश नहीं देगी. जिन अधिकारियों को कोर्ट ने कमेटी के सामने पेश होने को कहा है उनमें अंशुप्रकाश, जेवी सिंह और शूरवीर सिंह शामिल हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आपकी समस्या क्या सिर्फ यही है कि आपको अधिकारियों से आपके पूछे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे है? इसका जवाब दिल्ली सरकार ने जवाब हां में दिया था. दरअसल दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि अधिकारियों के रवैये में आज भी कोई बदलाव नही आया है. अधिकारी आज भी सरकार का सहयोग नहीं कर रहे ह. फंड से लेकर डाटा तक की जानकारी मांगती है तो मना कर दिया जाता है. अधिकारियों की ओर से कहा जाता है कि सर्विस रूल्स के मुताबिक काम कर रहे हैं.
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Source: IOCL





















