Lockdown: कटरा में फंसे 400 वैष्णों देवी श्रद्धालुओं पर हाई कोर्ट ने कहा- सभी की जरूरतों का ख्याल रखें
कटरा में फंसे 400 श्रद्धालुओं पर हाई कोर्ट ने कहा कि सभी की जरूरतों का ख्याल रखें.कोर्ट ने सरकारों की ओर से उठाए जा रहे कदमों की तारीफ भी की.

जम्मू: कोरोना वायरस को लेकर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार को कई अहम निर्देश दिए हैं. अदालत ने यह निर्देश कोरोना वायरस को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए हैं. सोमवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने इस जनहित याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की.
बिहार से वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए कटरा से फंसे 400 श्रद्धालुओं को कटरा से वापस भेजने के मामले में अदालत ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और रियासी के डीएम को सुनिश्चहित करने को कहा कि इन श्रद्धालुओं को इनके मौजूदा ठहरने के स्थानों से ना हटाया जाए.
साथ ही अदालत ने श्राइन बोर्ड और रियासी के डीएम को लॉकडाउन तक इन श्रद्धालुओं की सभी जरूरतों का ख्याल रखने को कहा. इसके साथ ही अदालत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की सरकारों को उनके क्षेत्रों में रह रहे सभी गैर राज्यों के मजदूरों के रहने, स्वास्थ्य और जरूरतों का ख्याल रखने को भी कहा.
डिविजन बेंच ने जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के सचिव और जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख के पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को यह भी आदेश दिया कि सरकार के सभी सहायता केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के उनके इलाकों में आराम से घूमने, टहलने और पार्कों में सैर करने को लेकर डिविजन बेंच ने पुलिस, नगर निगम और नगर पालिकाओं को आम जनता के इन पार्कों में प्रवेश पर रोक लगाने को कहा.
इसके साथ ही डिविजन बेंच ने मौजूदा हालातों ने निपटने के लिए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से उठाए जा रहे कदमों की तारीफ भी की.
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