एक ही चीज के अलग अलग दाम नहीं वसूल पाएंगी कंपनियां, नियम में संशोधन को मंजूरी

नई दिल्ली: कंपनियां अगले साल से एक ही चीज के अलग अलग दाम नहीं वसूल पाएंगी. सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट और मॉल में पानी और दूसरी चीजों की ज्यादा कीमत नहीं होगी. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासान ने इसके लिए पैकेज्ड कमॉडिटिज से जुड़े नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
अक्सर हम ये देखते हैं कि एक बोतल पानी जो बाजार में बीस रुपए का मिलता है, सिनेमा हॉल, मॉल और हवाई अड्डे पर उसकी कीमत पचास रुपये तक वसूली जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसी पानी के बोतल पर बीस रुपये की जगह पचास रुपये एमआरपी लिखी होती है. लेकिन अगले साल एक जनवरी से ऐसा नहीं हो पाएगा.

यही नहीं स्वास्थ्य सेवा के लिए जरूरी उपकरण जैसे स्टेंट, वॉल्व, सिरिंज और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों को भी इस नियम के दायरे में लाया जाएगा. अब एक ही चीज के लिए अलग अलग दाम नहीं वसूले जा सकेंगे.
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