Bribery Case: घूसखोरी मामले में CBI ने आर्मी और एयर फोर्स के तीन कर्मियों को किया गिरफ्तार
Bribery Case: सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी के मुताबिक, सेना की दक्षिणी कमांड पुणे के दो हवलदार रैंक के सैन्य कर्मियों के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को शिकायत मिली थी.
Bribery Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने घूसखोरी के अलग-अलग मामलों में सेना और वायु सेना के तीन कर्मियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक मामले में दो आरोपियों को पूछताछ के लिए 5 दिन की सीबीआई रिमांड और दूसरे मामले में आरोपी को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है.
सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी के मुताबिक, सेना की दक्षिणी कमांड पुणे के दो हवलदार रैंक के सैन्य कर्मियों के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को शिकायत मिली थी. इस शिकायत में कहा गया था कि शिकायतकर्ता का सेना आयुध वाहिनी, पुणे द्वारा आयोजित परीक्षा में एम टी एस के पद पर चयन हुआ और बुलावा पत्र प्राप्त हुआ. उसे मूल बुलावा पत्र के साथ 19 नवंबर, 2021 या उससे पहले आयुध कारखाना, वर्धा (महाराष्ट्र) में कार्यभार ग्रहण करना था.
यह आरोप है कि शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकता के वादे पर आरोपी ने शिकायतकर्ता का वास्तविक बुलावा पत्र ले लिया और 2.5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की और 50,000/- रु. की आरंभिक धनराशि स्वीकार करने पर सहमत हुआ. यह भी आरोप है कि एक आरोपी के खाते में फोनपे (phonepay) के माध्यम से शिकायतकर्ता के द्वारा 30,000/- रु. की धनराशि स्थानान्तरित की गई.
बाद में दोनो आरोपियों ने कथित तौर पर 20,000/- रु. की शेष राशि प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता के पास आए. सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को उक्त धनराशि की मांग करने एवं स्वीकार करने के दौरान पकड़ा. सीबीआई के मुताबिक, पुणे स्थित आरोपियों के परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें इस मामलें से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए. दोनों आरोपियों को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष आज पेश किया गया और उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया.
मामले की जांच जारी
सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक, दूसरे मामले में असैन्य राजपत्रित अधिकारी, वायु सेना, लोहेगांव, पुणे को शिकायतकर्ता से प्रारंभिक किश्त के तौर पर 4,000/- रु. की रिश्वत की मांग करने और स्वीकार करने के दौरान पकड़ा. एक शिकायत के आधार पर उक्त अधिकारी, वायु सेना, 2 विंग, लोहेगांव, पुणे के विरुद्ध मामला दर्ज किया. यह आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के देहु रोड, पुणे हेतु पारस्परिक स्थानान्तरण के अपने निवेदन को स्वीकार करने के लिए उनसे 50,000/- रु. की अनुचित लाभ की मांग की. पुणे स्थित आरोपी के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए. आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, पुणे के समक्ष पेश किया गया और दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. मामले की जांच जारी है.
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