West Bengal: अवैध निर्माण तोड़ें, बिजली कनेक्शन भी न दें... कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्यों दिखाई ऐसी सख्ती? जानिए
Calcutta High Court: पूर्वी कोलकाता की आर्द्रभूमि में 'अवैध निर्माण' पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं. अदालत ने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

Calcutta High Court News: पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता की आर्द्रभूमि में 'अवैध निर्माण' पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं. अदालत ने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स मैनेजमेंट अथॉरिटी को वेबसाइट पर उन जगहों की सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है, जहां आर्द्रभूमि को भरकर अवैध निर्माण किया गया है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अवैध निर्माण का पंजीकरण न हो और किसी भी अवैध निर्माण को बिजली कनेक्शन न दिया जाए.
जस्टिस अमृता सिन्हा ने क्या निर्देश दिया?
जस्टिस अमृता सिन्हा ने यह निर्देश दिया है. पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्षेत्र में हुए सभी अवैध निर्माणों को प्लॉट नंबर सहित चिह्नित करने और एक विशिष्ट वेबसाइट पर सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है. अदालत ने कहा कि एक विशेष गिरोह के माध्यम से क्षेत्र में भूमि और घरों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, सूची होने से लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनमें से कौन से अवैध हैं. नतीजतन, वे खरीदने से पहले सतर्क हो सकते हैं.
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि उस क्षेत्र में हुए सभी अवैध निर्माणों का पंजीकरण न हो, इसके लिए उचित कदम उठाने को कहा गया है. पंजीकरण के प्रभारी लोगों को इस मामले को देखने के लिए कहा गया है. CESC और विद्युत बोर्ड को कहा गया है कि अवैध निर्माण के मामले में बिजली कनेक्शन न दिया जाए.
अदालत ने क्या कहा?
1) पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि में अवैध निर्माण की सूची वेबसाइट पर प्लॉट नंबर सहित प्रकाशित की जानी चाहिए.
2) पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि में अवैध निर्माण का कोई पंजीकरण नहीं किया जाएगा.
3) पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि में अवैध निर्माणों को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा.
अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए?
अदालत को यह भी बताना होगा कि क्षेत्र में पहले से ही बने अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी जानकारी 23 फरवरी तक देनी होगी. अदालत तदनुसार आगे के निर्देश देगी. कल ही राज्य और कोलकाता वेटलैंड्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अदालत में रिपोर्ट पेश की और उसके बाद अदालत ने सख्त निर्देश दिया.
राज्य सरकार ने पहले ही अदालत में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें अवैध निर्माण कहां हुए हैं, इसकी जानकारी है. उस रिपोर्ट को देखकर, जस्टिस सिन्हा ने देखा कि पूर्वी कोलकाता की आर्द्रभूमि में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुआ है. संख्या इतनी ज्यादा है कि नगर पालिका को इसे संभालने में मुश्किल हो रही है. पूर्वी कोलकाता की आर्द्रभूमि को बचाने और अवैध निर्माण को रोकने के लिए दायर मामले में अदालत का यह निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है.
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