Bulldozer in Shaheen Bagh: शाहीन बाग में चला MCD का बुलडोजर, कांग्रेस बोली- बीजेपी गरीबों का घर उजाड़ रही
Shaheen Bagh: दक्षिणी दिल्ली एमसीडी ने अगले पांच दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी में है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसके पास पर्याप्त जवान नहीं हैं.
Bulldozer in Shaheen Bagh: दिल्ली के जहांगीरपुरी से चला एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग तक पहुंच गया है. दक्षिणी दिल्ली एमसीडी ने अगले पांच दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली है. एमसीडी के बुलडोजर को आज शाहीन बाग में चलना है. हालांकि इसपर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एमसीडी का कहना है कि उसे पुलिस फोर्स नहीं मिली है. मेयर मुकेश सूर्यान ने कहा कि शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के लिए एमसीडी को पुलिस फोर्स नहीं मिली है.
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षाबल मुहैया कराने से इनकार कर दिया था. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसके पास पर्याप्त जवान नहीं हैं. आज शाहीन बाग मेन रोड, जसोला नाला से और कालिंदी कुंज पार्क इलाके में बुलडोजर चलना है. इसके लिए एमसीडी ने पहले से ही नोटिस चिपका रखा है. हालांकि दक्षिणी दिल्ली MCD सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह का कहना है कि नोटिस के बाद 70 फीसदी इलाकों में लोगों ने खुद से ही अवैध कब्जा हटा लिया है.
अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते में मेयर मुकेश सूर्यन ने खुद दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अधिकारियों के साथ जाकर अवैध निर्माण का सर्वे कराया था, जिसके बाद से ही शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में हलचल बढ़ी हुई है. ऐसे में अगर पुलिस ने सुरक्षाबल मुहैया कराया तो अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना तय है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका
दक्षिण दिल्ली में ओखला, शाहीन बाग में अवैध निर्माण कर बसाई गई बस्तियों को हटाने के आदेश के खिलाफ भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) मार्क्सवादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि प्राधिकरण झुग्गी बस्तियां ढहाने की योजना बना चुके हैं.
याचिका में यह भी कहा गया है कि चार मई को संगम विहार में गरीबों की इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया. अब सोमवार तक ओखला शाहीन बाग में भी ऐसा ही करने का एलान किया है. दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन को नोटिस भेजा है.
इससे पहले जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा होने के बाद एमसीडी की ओर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई थी. हालांकि कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी.
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