![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-top.png)
'बढ़ती आबादी के चलते नहीं नसीब हो रही बुनियादी सुविधाएं', जनसंख्या नियंत्रण कानून की याचिका पर SC का नोटिस
Population Control Act: देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की याचिका में कहा गया है कि बढ़ती आबादी के चलते लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है.
!['बढ़ती आबादी के चलते नहीं नसीब हो रही बुनियादी सुविधाएं', जनसंख्या नियंत्रण कानून की याचिका पर SC का नोटिस 'Basic facilities are not getting due to increasing population', SC notice on the petition of Population Control Act 'बढ़ती आबादी के चलते नहीं नसीब हो रही बुनियादी सुविधाएं', जनसंख्या नियंत्रण कानून की याचिका पर SC का नोटिस](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/06/22/8e2ed32d3ba6802e469c9aa825f2387d_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Population Control Act: देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) बनाने की मांग करने वाली धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस याचिका को इसी मामले पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ा. अब सब पर एक साथ ही सुनवाई होगी. याचिका में कहा गया है कि बढ़ती आबादी के चलते लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है.
याचिका में कहा गया देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित हो.
2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया था नोटिस
इससे पहले साल 2020 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दाखिल किया था. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था. अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि आबादी का विस्फोट बम से भी ज्यादा घातक है. इसकी वजह से बहुत से शिक्षित, समृद्ध, स्वस्थ और सुगठित मजबूत भारत बनाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकेगी.
ये भी पढ़ें:
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)