Kaam Ki Baat: क्या आप भी करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, जानें क्या है एफडी पर टैक्स के नियम
Tax On Fixed Deposit: बैंकों ने हाल में फिक्स्ड डिपॉजिट की रेट (FD Rate Hike) बढ़ाई है. पैसों की बचत (Personal Wealth Creation) के लिहाज से यह कितना फायदेमंद है?
Tax Rules On FD: सावधि जमा (Fixed Deposit) निर्धारित अवधि तक फंड को निवेश करने और निर्धारित ब्याज दर पर रिटर्न प्राप्त करने की सुविधा देता है. अन्य निवेश के मुकाबले एफडी पर ब्याज दर (FD Interest Rate) काफी कम है. फिर भी लोगों का भरोसा इस पर कायम है.
फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स कैसे लगता है?
फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज की राशि आपकी सकल आय (Gross Income) में जुड़ती है. मगर बैंक या एफडी करने वाली संस्था अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कटौती (TDS) काट कर रकम अदा करती है. एक वित्तीय वर्ष में आपकी जितनी भी एफडी पूरी हुई या आपने मैच्योरिटी से पहले ही उसे तोड़ दी, तो सभी एफडी से प्राप्त ब्याज की राशि की गणना की जाएगी. अगर ब्याज की राशि 40 हजार रुपये से कम है तो टैक्स में छूट मिलेगी. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये है.
कब लगेगा एफडी पर 20 फीसदी ब्याज?
अगर आपको एक वित्तीय वर्ष में छूट की सीमा से ज्यादा राशि मिली है तो बैंक 10 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती करते हैं. अगर जमाकर्ता ने पर्मानेंट एकाउंट नंबर (PAN) जमा नहीं किया तो एफडी पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा. अगर आपको मिली ब्याज की राशि छूट सीमा के अंदर है और बैंक ने फिर भी टीडीएस काटा तो आप उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम कर सकते हैं.
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