Yuzvendra Chahal Indigo Flight Vaping Controversy: इंडिगो फ्लाइट में वेपिंग करते दिखे युजवेंद्र चहल, जानें इस पर कितनी हो सकती है सजा?
Yuzvendra Chahal Indigo Flight Vaping Controversy: युजवेंद्र चहल फ्लाइट के अंदर वेपिंग (ई-सिगरेट का इस्तेमाल) करते नजर आए, यह वीडियो अर्शदीप सिंह के व्लॉग का हिस्सा बताया जा रहा है.

Yuzvendra Chahal Indigo Flight Vaping Controversy: युजवेंद्र चहल का नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. इसकी वजह एक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वह फ्लाइट के अंदर वेपिंग (ई-सिगरेट का इस्तेमाल) करते नजर आए, यह वीडियो अर्शदीप सिंह के व्लॉग का हिस्सा बताया जा रहा है, जब पंजाब किंग्स की टीम अहमदाबाद से हैदराबाद यात्रा कर रही थी.
वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे फ्लाइट सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने दावा किया कि बाद में वीडियो का वह हिस्सा हटा दिया गया, हालांकि अब तक पंजाब किंग्स या चहल की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वीडियो की सच्चाई की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर फ्लाइट में वेप और ई-सिगरेट को लेकर नियमों पर चर्चा छेड़ दी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि एविएशन नियम क्या कहते हैं.
फ्लाइट में वेपिंग क्यों मानी जाती है गंभीर गलती?
आजकल युवा वर्ग में वेपिंग का चलन तेजी से बढ़ा है. कई लोग इसे सामान्य सिगरेट से कम नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर इसका इस्तेमाल बेहद गंभीर माना जाता है. विमान एक बंद और संवेदनशील जगह होती है, जहां छोटी सी लापरवाही भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है. फ्लाइट में वेपिंग सिर्फ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि यात्रियों और विमान की सुरक्षा से जुड़ा मामला माना जाता है. इसी वजह से दुनियाभर की एयरलाइंस और एविएशन अथॉरिटीज ने इस पर सख्त नियम बनाए हुए हैं.
भारत में एविएशन नियम क्या कहते हैं?
भारत में नियम काफी सख्त हैं. एयरलाइन कंपनियों के अनुसार ई-सिगरेट और वेप को विमान में ले जाने की अनुमति नहीं है. कई एयरलाइंस इन्हें सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक मानती हैं. भारत सरकार ने साल 2019 में ई-सिगरेट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. इसके तहत ई-सिगरेट की बिक्री, खरीद, स्टोरेज, आयात और इस्तेमाल तक गैरकानूनी माना जाता है. भारत में सिर्फ फ्लाइट ही नहीं, सामान्य रूप से भी वेप रखना कानूनी परेशानी पैदा कर सकता है.
DGCA के नियम क्या कहते हैं?
भारत में विमानन नियमों की निगरानी करने वाली संस्था DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) फ्लाइट में किसी भी तरह की स्मोकिंग या वेपिंग को गंभीर सुरक्षा खतरा मानती है. अगर कोई यात्री विमान के अंदर धूम्रपान या वेपिंग करते पकड़ा जाता है, तो पायलट और क्रू मेंबर्स को उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार होता है. जरूरत पड़ने पर यात्री को चेतावनी दी जा सकती है, रोका जा सकता है या फ्लाइट से उतारा भी जा सकता है. कुछ मामलों में ऐसे यात्रियों को अनरूली पैसेंजर यानी बदसलूकी या खतरनाक व्यवहार करने वाले यात्री की श्रेणी में रखा जाता है.
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फ्लाइट में वेपिंग से क्या-क्या खतरे हो सकते हैं?
1. आग लगने का खतरा - वेप डिवाइस में लिथियम बैटरी होती है. एयर प्रेशर या तकनीकी खराबी के कारण बैटरी गर्म होकर आग पकड़ सकती है. विमान के अंदर आग लगना सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक माना जाता है.
2. धुएं और वेपर में भ्रम - वेप से निकलने वाला धुआं असली धुएं जैसा दिखाई देता है. ऐसे में केबिन क्रू को लग सकता है कि विमान में आग लग गई है. इससे घबराहट और इमरजेंसी स्थिति पैदा हो सकती है.
3. स्मोक डिटेक्टर अलार्म बज सकता है - एयरक्राफ्ट में लगे स्मोक डिटेक्टर्स धुएं और वेपर में फर्क नहीं कर पाते. अगर किसी ने वॉशरूम या सीट पर वेपिंग की, तो अलार्म एक्टिव हो सकता है. इससे पूरी फ्लाइट की सुरक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
4. दूसरे यात्रियों पर असर - वेपिंग से निकलने वाला धुआं आसपास बैठे लोगों को परेशान कर सकता है. कई लोगों को इससे एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत या असहजता महसूस हो सकती है. इसलिए सार्वजनिक जगहों पर भी इसे गलत माना जाता है.
फ्लाइट में वेपिंग करने पर क्या हो सकती है सजा?
भारतीय कानून के अनुसार विमान में स्मोकिंग या वेपिंग करना गंभीर अपराध माना जा सकता है. नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोषी पाए जाने पर लाखों रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. जेल की सजा हो सकती है. एयरलाइन भविष्य में यात्रा करने पर बैन भी लगा सकती है. गंभीर मामलों में किसी यात्री को लंबे समय तक नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है.
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