ट्रेन छूटने पर आपकी सीट का क्या होता है? जानिए कब तक रहती है सीट पर आपकी दावेदारी
अगर किसी की ट्रेन छूट जाती है तो क्या उसकी सीट किसी और को दी जा सकती है? असल में इसका जवाब हां और ना दोनों हो सकता है. आइए जानते हैं ट्रेन छूट जाने पर आपको क्या करना चाहिए.

Indian Railway : भारतीय रेल रोजाना लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. काम के सिलसिले में या फिर दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए लोग भारतीय रेल से सफर करते हैं. देश में एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए रेल एक अच्छा साधन है. लोग भी लंबे सफर के लिए ट्रेन से जाना ही पसंद करते हैं, इसका एक कारण यह भी है कि इसमें यात्रा करने के लिए आम लोगों को बहुत अधिक झंझट नहीं झेलना पड़ता है. इसके अलावा यात्रा का सस्ते का साथ-साथ यह एक सुविधानक साधन भी है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखने हुए, इसमें बजट के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियां भी बनाई गई है. लोग इनके लिए रिजर्वेशन के जरिए टिकट बुक करा कर सफर करते हैं.
वैसे तो ज्यादातर लोग ट्रेन पकड़ने के लिए समय से पहले ही स्टेशनों पर पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी कई बार कुछ कारणों से उनकी ट्रेन छूट जाती है. अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते रहते हैं तो इस खबर को जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप कब तक और कैसे अपनी सीट वापस पा सकते हैं.
अगले स्टेशन से पकड़ें ट्रेन
अगर किसी की ट्रेन छूट जाती है तो क्या उसकी सीट किसी और को से दी जाती है? असल में इसका जवाब हां और ना दोनों हो सकता हैं. अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो टीटीई (TTE) को पूरा अधिकार है कि वह आपकी सीट किसी और को अलॉट कर सकता है. हालांकि, आप तब भी अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं. ट्रेन छूटने पर अगर आपको लगता है कि अगला स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है और आप वहां ट्रेन से पहले पहुंच सकते हैं तो वहां जाकर भी आप अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं. गौरतलब है कि रेलवे कंफर्म टिकट पर आपकी सीट अगले 2 स्टेशन तक रिजर्व रखता है. लेकिन उसके बाद टीटीई आपकी सीट किसी अन्य वेटिंग टिकट वाले यात्री को दे सकता है.
कंफर्म टिकट मिल जाता है
इस नियम का एक फायदा और है. मान लीजिए कि आप जिस स्टेशन से गाड़ी पकड़ना चाह रहे हैं वहां से ट्रेन में कोई सीट उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपके वाले स्टेशन से केवल 2 स्टेशन वाले पर कन्फर्म टिकट मिल रही है, तो आप वहीं से टिकट बुक करके और फिर अपने स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ सकते हैं.
अगर तब भी ट्रेन छूट जाए तो...
ऐसी स्थिति में आप टिकट के बेस प्राइस का आधा क्लेम कर सकते हैं. आप अगर ट्रेन के स्टेशन से निकलने के 3 घंटे बाद अपनी टिकट कैंसिल करके टीडीआर फाइल कर देते हैं तो आपको टिकट के बेस प्राइस की आधी रकम वापस मिल जाएगी.
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Source: IOCL

























