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पीएम को गाली देने पर कितनी मिलती है सजा, इस गुनाह के लिए क्या अलग कानून?

Punishment For Abusing PM: प्रधानमंत्री को गाली देना केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि एक दंडनीय अपराध है. बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी को एक शख्स ने सरेआम मंच से गाली दी है. इसके लिए कितनी सजा है.

कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर हैं. इसी अभियान के तहत कांग्रेस और उनके सहयोगी दल राजनीतिक सभाएं कर रहे हैं. इसी क्रम में दरभंगा में एक स्थानीय नेता की जनसभा के दौरान राजनीतिक मर्यादाएं टूट गईं. सभा के दौरान बीच मंच से रिजवी उर्फ राजा नाम के शख्स ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए माइक पर पीएम मोदी को सरेआम मां की गाली दे डाली. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

अब सवाल यह है कि क्या आज के समय में राजनीति का नया परिचय यही है कि प्रधानमंत्री और संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधने के लिए सीधी बहस या तर्क नहीं, बल्कि अब अपशब्द और गाली-गलौच ही हथियार होंगे? खैर इसी बीच पहले यह जान लीजिए कि पीएम को गाली देने या उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर आखिर कितनी सजा मिलती है और इसके लिए क्या कानून है?

ऐसे मामलों में क्या कहता है संविधान?

भारतीय संविधान कहता है कि न्याय के सामने सभी नागरिक बराबर हैं. किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी की बात से कोई आहत होता है, तो वह इंसान उस शख्स पर मानहानि का केस कर सकता है. वहीं प्रधानमंत्री के मामले में यह और गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाता है. पीएम खुद केस नहीं करते, लेकिन उनकी ओर से न्याय प्रणाली में से या प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वे सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.

कब हो सकती है कार्रवाई?

  • अगर कोई पब्लिक मंच या सोशल मीडिया पर पीएम के लिए अपशब्द बोलता है.
  • अगर कोई पोस्ट, कार्टून या कंटेंट उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाता है.
  • अगर किसी के बयान से समाज में नफरत या हिंसा फैलने का खतरा हो.

BNS की कौन-कौन सी धाराएं लग सकती हैं

 धारा 356- मानहानि 

कुछ भी बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी मीडिया के जरिए किसी की छवि खराब करना अपराध है. इसके लिए उस शख्स को दो साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

धारा 352- गाली-गलौच या अभद्र भाषा

पीएम को पब्लिक प्लेस पर गाली देना या उनके खिलाफ अभद्र हरकत करना भी घोर अपराध है. इस केस में पीएम को सरेआम मंच से गाली दी गई है. ऐसे मामले में सजा तीन महीने की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.  अगर मामला अश्लीलता से जुड़ा हो तो धाराएं बढ़ सकती हैं.

अगर कोई सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली-गलौच करता है, तो केवल सेक्शन 352 ही नहीं, बल्कि सेक्शन 356 (मानहानि) और दूसरी धाराएं भी जोड़ दी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: क्या डोनाल्ड ट्रंप को पद से किया जा सकता है बर्खास्त, जानें क्या है अमेरिकी संविधान में नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.

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