Delhi EV Policy: दिल्ली में 1 जुलाई 2028 से नहीं बिकेंगी पेट्रोल बाइक, तो क्या तेल मिलना भी बंद हो जाएगा?
Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने एक बड़ा पॉलिसी बदलाव प्रस्तावित किया है. आइए जानते हैं क्या पेट्रोल बाइक के साथ इसके तहत पेट्रोल पंप पर तेल मिलना बंद हो जाएगा.

- दिल्ली सरकार 1 अप्रैल 2028 से नई पेट्रोल दोपहिया पंजीकरण बंद करेगी।
- मौजूदा पेट्रोल वाहन चलते रहेंगे, पेट्रोल पंप ईंधन उपलब्ध कराएंगे।
- प्रस्ताव का लक्ष्य प्रदूषण घटाना और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना बढ़ाना है।
- दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से ही ईंधन प्रतिबंध लागू।
Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने अपनी ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2026-30 के तहत एक बड़ा पॉलिसी बदलाव प्रस्तावित किया है. प्रस्ताव के मुताबिक 1 अप्रैल 2028 से नई पेट्रोल संचालित दोपहिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. इस कदम का मकसद वायु प्रदूषण को कम करना है और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार को बढ़ाना है. हालांकि इससे वाहन मालिकों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है. अगर दिल्ली में नई पेट्रोल बाइक नहीं बिकेगी तो क्या पेट्रोल पंप भी ईंधन की आपूर्ति बंद कर देंगे? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
मौजूदा पेट्रोल वाहन चलते रहेंगे
प्रस्तावित पॉलिसी सिर्फ नई पेट्रोल दोपहिया गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाती है. इससे मौजूदा पेट्रोल वाहन पर प्रतिबंध नहीं लगता है और ना ही राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की बिक्री पर कोई रोक लगेगी.
दिल्ली में पहले से रजिस्टर्ड पेट्रोल बाइक और गाड़ियों के मालिकों पर प्रस्तावित प्रतिबंध का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है. जब तक उनके वाहन मौजूदा नियमों के तहत कानूनी रूप से वैध रहेंगे वे उन्हें चलाना जारी रख सकते हैं और साथ ही बिना किसी बदलाव के फ्यूल स्टेशन से पेट्रोल खरीद सकते हैं. यह पॉलिसी सिर्फ 1 अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली की सड़कों पर नई पेट्रोल संचालित दोपहिया गाड़ियों के जुड़ने को रोकने पर केंद्रित है.
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पेट्रोल पंप काम करते रहेंगे
दिल्ली भर में पेट्रोल स्टेशन ईंधन की आपूर्ति जारी रखेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों मौजूद वाहनों को अभी भी पेट्रोल की जरूरत होगी. प्रस्तावित ईवी पॉलिसी में पेट्रोल की बिक्री बंद करने या फिर फ्यूल स्टेशन को बंद करने का कोई भी प्रावधान नहीं है.
प्रतिबंध सिर्फ नई पेट्रोल दोपहिया गाड़ियों पर लागू होता है
यह प्रस्ताव खास तौर से पेट्रोल से चलने वाली नई मोटरसाइकिल और स्कूटर को लक्षित करता है. अगर ड्राफ्ट पॉलिसी लागू होती है तो 1 अप्रैल 2028 से निवासी दिल्ली में नई पेट्रोल दोपहिया गाड़ी को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे.
मौजूदा ईंधन प्रतिबंध लागू रहेंगे
दिल्ली पहले से ही एंड ऑफ लाइफ वाहन पर प्रतिबंध लागू करती है. 1 जुलाई 2025 से 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन को पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने से बैन कर दिया गया है. फ्यूल स्टेशन पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे ऐसे वाहनों की पहचान करते हैं.
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