क्या बालकनी या छत पर पहरा सकते हैं तिरंगा, क्या कहता है कानून? 15 अगस्त से पहले जान लीजिए
भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग-दो पैरा2.2 के खंड (11) में बताया गया है, कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर या बालकनी में तिरंगा झंडा फहराना चाहता है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना होगा.
बस दो दिन बाद ही देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा. इस दौरान आपको हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा फहराने का कानून क्या है. क्या आप कहीं भी तिरंगा फहरा सकते हैं? आज 15 अगस्त से पहले हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे. इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या आप अपने छत या बालकनी में तिरंगा लगा सकते हैं या नहीं.
घर पर हम कैसे तिरंगा फहरा सकते हैं?
साल 2002 से पहले तक आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के दिन ही तिरंगा फहरा सकते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आप कभी भी अपने देश की शान तिरंगा फहरा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है. ये नियम भारती झंडा संहिता में दिए गए हैं. इसी भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग-दो पैरा2.2 के खंड (11) में बताया गया है, कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में तिरंगा झंडा फहराना चाहता है तो पूरे दिन और रात फहरा सकता है. हालांकि, झंडा फहराते समय आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि झंडा किसी भी तरह से फटे ना. अगर गलती से फट भी जाता है तो उसका अनादर ना हो. इस नियम में एक बात का भी जिक्र है कि घर में झंडा जब भी फहराया जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि झंडा खुली जगह पर लगा हो और तिरंगे से ऊपर कोई और झंडा ना हो.
कहां नहीं लगा सकते झंडा?
आपने गौर किया होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को अधिकतर लोग अपने गाड़ियों पर तिरंगा लगा कर घूमते हैं. हालांकि, यह पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है. दरअसल भारतीय झंडा संहिता के अनुसार, वाहनों पर केवल 225*150 मिलीमीटर आकार के झंडे का ही इस्तेमाल होगा. इसके साथ ही आपको बता दें कि आम इंसान अपने गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकता. झंडा लगाने का विशेष अधिकार सिर्फ कुछ संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों को ही है. इसमें- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, प्रधानमंत्री, केबिनेट मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा अध्यक्ष, राज्यों या संघ के मुख्यमंत्री, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, पोस्टों के अध्यक्ष विधानसभाओं के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश ही अपनी गाड़ी पर तिरंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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