दुबई से कितने iPhone 18 Pro खरीदकर भारत ला सकते हैं, क्या है कानून?
भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है, जबकि UAE में यही मॉडल करीब 1,32,000 रुपये में मिल रहा है. कीमत में इस अंतर के चलते कई लोग विदेश से iPhone खरीदने का ऑप्शन देखते हैं.

- भारत में iPhone 18 Pro दुबई से काफी महंगा मिल रहा.
- व्यक्तिगत उपयोग के एक फोन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती.
- यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा 75,000 रुपये है.
- तय सीमा से अधिक सामान पर कस्टम्स को घोषणा करें.
Apple के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री अब भारत में शुरू हो चुकी है. यहां iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये और Pro Max की 1,79,900 रुपये है. वहीं UAE में दोनों मॉडल करीब 1,32,000 रुपये और 1,42,400 रुपये में मिल रहे हैं. भारत और Dubai की कीमत में इस अंतर की वजह से कई लोग विदेश से iPhone खरीदने के बारे में सोचते हैं.
हालांकि, Dubai से iPhone खरीदकर भारत लाने को लेकर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर कितने फोन साथ लाए जा सकते हैं और Customs पर कब Duty देनी पड़ सकती है. तो आइए जानते हैं कि दुबई से कितने iPhone 18 Pro खरीदकर भारत ला सकते है और इसके लिए क्या कानून है.
दुबई से कितने iPhone 18 Pro खरीदकर भारत ला सकते हैं?
दुबई से भारत लौटते समय iPhone 18 Pro लाने की कोई तय सीमा नहीं है, हालांकि नए फोन पर Customs के नियम लागू होते हैं. Baggage Rules 2026 के तहत अगर कोई फोन पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है और वह आपके पर्सनल यूज के लिए है, तो उसे Personal Effect माना जा सकता है और उस पर Duty नहीं लग सकती है. वहीं, अगर आप दोस्तों या परिवार के लिए कई नए या Sealed iPhone खरीदकर ला रहे हैं, तो ऐसे सामान पर Customs उनसे जुड़े नियमों के तहत जांच कर सकता है और उस पर लागू Customs Duty देनी पड़ सकती है. Baggage Rules 2026 में Commercial Purpose के लिए लाए गए सामान को Personal Effect से बाहर रखा गया है.
इसके लिए क्या कानून है?
2026 के Baggage Rules के मुताबिक, भारत आने वाले यात्रियों के लिए बिना Customs Duty सामान लाने की सीमा 75,000 रुपये है. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी. वहीं अब हवाई या समुद्र के रास्ते भारत आने वाले भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के यात्री अपने साथ 75,000 रुपये तक का निजी इस्तेमाल का सामान ला सकते हैं. इसके अलावा रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कुछ पर्सनल सामान और सोवेनियर भी साथ लाए जा सकते हैं, अगर वे पर्सनल जरूरत के लिए हों. यह सुविधा छोटे बच्चों और Infant यात्रियों पर भी लागू होती है, हालांकि Duty-Free सुविधा का फायदा सिर्फ निजी इस्तेमाल के सामान पर ही मिलता है.
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Customs पर Declaration कब करना होगा?
अगर आपके साथ तय Duty-Free सीमा से ज्यादा सामान है, तो भारत पहुंचने पर उसकी जानकारी Customs को देना जरूरी है. इसके लिए CBIC के Atithi Portal पर Baggage Declaration की सुविधा भी मौजूद है.
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