Live In Relationship: लिव इन रिलेशनशिप को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया बेहद खराब, जानें किन-किन देशों में यह क्राइम?
Live In Relationship: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप को खराब बताया है. आइए जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप किन देशों में बैन है.

Live In Relationship: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ी बात कह दी है. उन्होंने छात्राओं को ऐसे रिश्तों में ना पड़ने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि वे लिव इन रिलेशनशिप में बिल्कुल ना जाएं वरना उनका जीवन खराब हो जाएगा. इसी बीच आइए जानते हैं कि दुनिया भर में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या कानून है और क्या यह कुछ देशों में बैन भी है.
कहां है लिव इन रिलेशनशिप एक अपराध
कई देशों में लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकृति मिली है तो दुनिया के कई हिस्सों में बिना शादी के रहना अवैध है. ऐसा खासकर इस्लामी कानून वाले देशों में है. इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सऊदी अरब का. सऊदी अरब में इस्लामी कानून के तहत बिना शादी के साथ रहना सख्त मना है. अभी तक तो पर्यटकों और प्रवासियों को भी साथ रहने के लिए गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता था लेकिन विदेशियों के लिए इसमें थोड़ी ढील दी गई है. हालांकि स्थानीय लोगों के लिए यह वर्जित और कानूनी रूप से दंडनीय है.
इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है पाकिस्तान का. पाकिस्तान में इस्लामी कानून कानूनी व्यवस्था का आधार है. यहां पर लिव इन रिलेशनशिप संबंधों को अनैतिक और अवैध माना जाता है. अगर कोई अविवाहित जोड़ा एक साथ रहते हुए पाया जाता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार और नैतिकता कानून के तहत आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है.
इसी के साथ इंडोनेशिया ने 2022 में एक नया अपराधी कानून पारित किया था. इसमें शादी के बाहर संबंध पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. ऐसा करते पाए जाने पर 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है. इसी के साथ मोरक्को के कानून के तहत बिना विवाह के साथ रहने पर जेल हो सकती है.
भारत में क्या है स्थिति
भारत में लिव इन रिलेशनशिप को अपराध नहीं माना जाता जब तक की दोनों साथी व्यस्क हों और आपसी सहमति से साथ हों. हालांकि सामाजिक रूप से यह मुद्दा आज भी विवादों से गिरा है खासकर ग्रामीण इलाकों में. इतना ही नहीं बल्कि न्यायालय ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ऐसे संबंधों में महिलाओं के अधिकार को भी मान्यता दी है. इस कानून के तहत महिलाओं को दुर्व्यवहार की स्थिति में कानूनी रूप से सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है.
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