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फर्जी IAS-IPS बनकर घूमने में कितनी होती है सजा, पकड़े जाने पर किन धाराओं में दर्ज होता है केस?

फर्जी आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनकर घूमना, लोगों को ठगना एक गंभीर अपराध है. चलिए जानते हैं कि फर्जी IAS-IPS बनकर घूमने में कितनी होती है सजा, पकड़े जाने पर किन धाराओं में दर्ज होता है केस?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम करता था. यह शख्स IAS बनकर लोगों पर रौब झाड़ता था. पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छह लग्जरी गाड़ियां, लैपटॉप, नकली पहचान पत्र विजिटिंग कार्ड लाल-नीली बत्ती और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं. आरोपी की पहचान मऊ निवासी सौरभ त्रिपाठी के रूप में हुई है. लेकिन सवाल ये है कि फर्जी IAS-IPS बनकर घूमने पर सजा कितनी होती है और पकड़े जाने पर किस धाराओं में केस दर्ज होता है. चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

किन धाराओं में दर्ज होता है मुकदमा?

IAS और IPS (भारतीय पुलिस सेवा) देश की सबसे ऊंची सिविल सेवाएं हैं. ऐसे मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जहां ठग सरकारी नौकरी, ट्रांसफर या निवेश का लालच देकर लाखों-करोड़ों की ठगी करते हैं. अब सवाल यह है कि कानून क्या कहता है? ऐसे मामले में पुलिस किन-किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और आरोपी को क्या सजा मिलती है.

कैसे होती है कानूनी कार्रवाई?

  1. नई BNS की धारा 319(2), इसमें धोखा देने पर 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा है. पहले 3 साल थी, अब बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है. अगर फर्जी आईडी से पैसे ऐंठे जाएं, तो यह धारा लागू होती है. उदाहरण स्वरूप, अगर कोई फर्जी IPS बनकर रिश्वत मांगे या ठगी करे, तो यही धारा फिट बैठती है.
  2. धारा 318(4)- धोखे से संपत्ति हड़पने पर 7 साल तक की सजा. यह तब लागू होती है जब फर्जी अधिकारी बनकर किसी को संपत्ति, पैसा या दस्तावेज सौंपने के लिए मजबूर किया जाए. जैसे, नौकरी का लालच देकर पैसे लेना. सजा सख्त है क्योंकि यह आर्थिक अपराध को बढ़ावा देता है.
  3. जाली दस्तावेजों के लिए धारा 336, इसके अंतर्गत सरकारी दस्तावेज जैसे आईडी कार्ड, आधार या वोटर आईडी जाली बनाने पर 7 साल तक की कैद. फर्जी IAS-IPS प्रमाण-पत्र बनाना इसी में आता है.
  4. धारा 337 में कोर्ट या पब्लिक रजिस्टर के फर्जी दस्तावेज पर भी 7 साल की सजा. हाल के केस में, श्रीनगर में एक दंपति को फर्जी IAS-IPS बनकर ठगी के लिए धारा 319, 318, 336, 340 (जाली दस्तावेज उपयोग) के तहत गिरफ्तार किया जाता है.
  5. इसके अलावा धारा 347(2) और 66डी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है.


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About the author नेहा सिंह

नेहा सिंह बीते 6 साल से डिजिटल मीडिया की दुनिया से जुड़ी हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से ताल्लुक रखती हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद स्थित ईटीवी भारत से साल 2019 में अपने करियर की शुरुआत की. यहां पर दो साल तक बतौर कंटेट एडिटर के पद पर काम किया इस दौरान उन्हें एंकरिंग का भी मौका मिला जिसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया.

फिर देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया, यहां प्रतिष्ठित चैनलों में काम कर कलम को धार दी. पहले इंडिया अहेड के साथ जुड़ीं और कंटेंट के साथ-साथ वीडियो सेक्शन में काम किया. 

इसके बाद नेहा ने मेनस्ट्रीम चैनल जी न्यूज में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के पद पर अपनी सेवाएं दीं. जी न्यूज में रहते हुए नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर एक्सप्लेनर वीडियो क्रिएट किए.

इसी बीच प्रयागराज महाकुंभ के दौरान कुलवृक्ष संस्थान से जुड़कर महाकुंभ भी कवर किया, साधु-संतों का इंटरव्यू किया. लोगों से बातचीत करके उनके कुंभ के अनुभव और समस्याओं को जाना.

वर्तमान में नेहा एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां पर नॉलेज सेक्शन में ऐसी खबरों को एक्सप्लेन करती हैं, जिनके बारे में आम पाठक को रुचि होती है.

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