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कितनी देर हिरासत में रखे जाते हैं प्रदर्शन करने वाले नेता, इसे लेकर क्या हैं नियम?

Rules For Police Custody: दिल्ली में SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के कुछ नेताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया है. चलिए जानें कि नेताओं को हिरासत में रखने के क्या नियम हैं.

विपक्षी इंडिया गठबंधन गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ आज (सोमवार) संसद भवन से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक अपना मार्च शुरू किया था. इस दौरान जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. चलिए जानें कि प्रदर्शन करने वाले नेता कितनी देर तक हिरासत में रखे जाते हैं और इसको लेकर क्या नियम हैं. 

विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है. उनका यह भी कहना है कि बिहार में SIR  मतदाताओं के हित के बजाय अहित कर रहा है. एसआईआर की वजह से लाखों की संख्या में मतदाताओं के अधिकार छीन लिए गए हैं.

नेताओं को हिरासत में रखने के नियम

हिरासत में रखने के नियम की बात करें तो अगर किसी भी शख्स को हिरासत में रखा गया है तो 24 घंटे से ज्यादा किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. अगर 24 घंटे से ज्यादा किसी को हिरासत में रखा जाता है तो उसे पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, इसके बाद गिरफ्तारी होती है. नेताओं की बात की जाए तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से डिटेन करते हैं. लेकिन हालात शांत होने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है. 

नेता हो या आम आदमी किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. नेताओं को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिटेन किया जाता है. आज भी यही किया गया है, जब चीजें शांत हो जाएंगी तो उन नेताओं को छोड़ दिया जाएगा.

हिरासत के मुख्य नियम

हिरासत में रखने के नियम, गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित कानूनी प्रावधानों को संदर्भित करते हैं. गिरफ्तारी के बाद से किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है. गंभीर मामलों की बात की जाए पुलिस 15 दिनों तक की रिमांड ले सकती है, जिसको कि बाद में बढ़ाया जा सकता है. हिरासत में उस व्यक्ति को उचित सुविधाएं और सुरक्षा दी जाती है. 

हिरासत में व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का अधिकार होता है. गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को यह निर्धारित करना होता है कि कोई संभावित कारण है या नहीं, नहीं तो उस व्यक्ति को रिहा करना होता है.

यह भी पढ़ें: सांसदों को कैसे मिलते हैं बंगले, PM Modi ने जिन फ्लैट का किया उद्घाटन वहां कौन से सांसद रहेंगे, जान लीजिए नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.

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