Can Supreme Court Remove CM: आदेश नहीं मानने पर क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट? ये है नियम
Can Supreme Court Dismiss CM: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को उनके एक बयान के लिए फटकार लगाई है. ऐसे में क्या कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है?

Can Supreme Court Dismiss CM: तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान BRS के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को उनके एक बयान पर फटकार लगाई है. दरअसल रेवंत रेड्डी ने 26 मार्च को तेलंगाना विधानसभा में 10 विधायकों को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य में कोई उपचुनाव नहीं होने वाले. इस दौरान कोर्ट का कहना था कि हमको नेताओं की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम लोकतंत्र के दो स्तंभों का सम्मान करते हैं और नेताओं से भी यही अपेक्षा की जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को फटकार लगाते हुए यह भी कहा है कि क्या हमने गलती कर दी, जब हमने कोर्ट की अवमानना के लिए आप पर कोई कार्रवाई नहीं की थी.
इस बीच आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा सकता है. चलिए इसका जवाब जानते हैं.
मुख्यमंत्री को सीधे हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों और उनके अधिकारियों से संबंधित आदेश जारी कर सकता है. वह सीधे तौर पर एक मुख्यमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता है. एक मुख्यमंत्री को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास ही है, जो ऐसा कर सकता है. यदि कोई मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा का विश्वास खो देता है तो राज्यपाल के पास यह ताकत है कि वो उसे अपदस्थ कर सकता है. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रशासन के लिए निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन वह सीधे एक मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता है.
किन परिस्थितियों में हटाए जाते हैं मुख्यमंत्री
राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री राज्यपाल के सामने पद संभालते हैं. एक मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं यदि वे विधानसभा का विश्वास खो देते हैं तो. यदि कोई मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुसंख्यक समर्थन खो देता है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और राज्यपाल उन्हें डिसमिस कर सकते हैं.
सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल के कार्यों की समीक्षा कर सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर गवर्नर की संवैधानिक शक्तियों के साथ मुख्यमंत्री की नियुक्त या डिसमिस करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.
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Source: IOCL





















