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क्या सीमा हैदर की तरह कोई भी पाकिस्तानी भारत आकर रह सकता है? जान लीजिए जवाब

सीमा हैदर केस के बाद सवाल उठे कि क्या कोई भी पाकिस्तानी भारत में रह सकता है. भारत में नागरिकता पाने के लिए सख्त कानून हैं. केवल शादी या बच्चा पैदा होने से नागरिकता नहीं मिलती.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सरकार लगातार एक्शन मोड में थी. आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर कई तरह की रोक भी लगाई थी. इसी बीच सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि भारत में वीजा लेकर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना होगा और उनके वीजा रद्द कर दिए जाएंगे. इसके बाद कई पाकिस्तानियों को तुरंत पाकिस्तान लौटना पड़ा. वहीं इस बीच सीमा हैदर का मामला भी फिर से चर्चा में आया था. जिसमें सवाल उठ रहे थे कि जब वीजा अप्लाई पाकिस्तानी नागरिकों को लौटने का आदेश दे दिया जा चुका है तो सीमा हैदर भारत में कैसे रह रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या सीमा हैदर की तरह कोई भी पाकिस्तान भारत आकर रह सकता है और इसे लेकर क्या कानून बना हुआ है. 

सीमा हैदर नेपाल के रास्ते पहुंची भारत 

पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर मई 2023 में चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थी. यहां उन्होंने ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी करने का दावा किया, दोनों की मुलाकात एक ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुई थी. भारत आने के बाद जब सीमा कागजात बनवाने गई तो यह मामला मीडिया में आया.  इसके बाद पुलिस ने सीमा और सचिन के पूरे परिवार को भी गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. 

क्यों नहीं भेजा गया पाकिस्तान?

सीमा भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी. इस वजह से उनका मामला अदालत में विचाराधीन है. जब तक केस पर फाइनल फैसला नहीं आता तब तक उन्हें भारत से पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता. वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नागरिकता को लेकर दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. 

बेटी को भारत में दिया जन्म 

हाल ही में सीमा हैदर ने भारत में एक बेटी को भी जन्म दिया. जिसका नाम सीमा हैदर ने भारती मीणा रखा है. इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से उन्हें भारत में रहने दिए जाने की अपील भी की थी. 

भारतीय नागरिकता के नियम 

भारत की नागरिकता केवल शादी करने या बच्चा पैदा होने से अपने आप नहीं मिल जाती है. इसके लिए कानूनी प्रक्रिया जरूरी है. भारत में उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है जिसमें अगर माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो बाहर पैदा हुआ बच्चा भी भारतीय नागरिक हो सकता है. इसके अलावा किसी भारतीय नागरिक से शादी करने वाला विदेशी नागरिक पंजीकरण के जरिए नागरिकता ले सकता है, बशर्ते वह कम से कम 8 साल तक भारत में रह रहा हो. वहीं कोई विदेशी जो अवैध प्रवासी न हो और लगातार 12 साल से भारत में रहने रह रहा हो उसे नागरिकता मिल सकती हैं. 

क्‍या कहता है सीएए?

सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता का रास्ता खुला है, लेकिन यह सुविधा पहले केवल उन लोगों पर लागू थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से आए थे लेकिन अब इस तारीख को बदलकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया  गया है. 

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कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.

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