किसे रिपोर्ट करती है SIT, जो कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में कर रही है जांच
Vijay Shah Case: मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एसआईटी जांच हो रही है.

Colonel Sophia Qureshi Case: भारतीय सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के एक मंत्री विजय शाह ने कई आपत्तिजनक बातें कहीं. जब मंत्री साहब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म को लेकर टिप्पणी की, साथ ही उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों की बहन तक बता दिया. इस मामले के बाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता को जमकर फटकार लगाई. अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई है, जिसके बाद ये तय होगा कि मंत्री को राहत दी जाएगी या फिर नहीं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि एसआईटी क्या होती है और ये किसे रिपोर्ट करती है.
कोर्ट ने माफी पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर जरूर रोक लगाई है, लेकिन कोर्ट ने मंत्री की माफी पर भी सवाल उठा दिए. यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं. जिसके बाद अब बीजेपी के मंत्री की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं.
क्या होती है एसआईटी?
एसआईटी का मतलब स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम होता है, जिसमें टॉप लेवल के अधिकारी या फिर रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं. ज्यादातर मामलों में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट की तरफ से एसआईटी गठित की जाती है. हालांकि राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार भी एसआईटी बनाती है. जिन मामलों में खास तरह की जांच जरूरी होती है, उनमें ऐसा किया जाता है. एसआईटी को हमेशा निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता है. इसीलिए इसे किसी से भी पूछताछ करने और बातचीत करने का अधिकार होता है, इसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.
किसे रिपोर्ट करती है एसआईटी?
अब उस सवाल पर आते हैं कि एसआईटी आखिर किसे रिपोर्ट करती है. एसआईटी सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी रिपोर्ट सौंपती है. अगर एसआईटी राज्य सरकार ने बनाई है तो ऐसे में मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाती है. कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में बनाई गई एसआईटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा.
विजय शाह मामले में बनाई गई एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए. इसके अलावा इस एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे. आमतौर पर मामला जिस राज्य का होता है, उसके कोई भी अधिकारी एसआईटी का हिस्सा नहीं होते हैं.
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